देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हटाने का आदेश स्थगित,बनी रहेंगी देवरी नगर पालिका अध्यक्ष
सागर। देवरी नगर पालिका की अध्यक्ष नेहा जैन को उनके पद से हटाने के राज्य शासन के आदेश पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को पद से नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट के आदेश के बाद देर रात नेहा जैन के समर्थकों ने नगर पालिका चौराहे पर आतिशबाजी कर खुशी जताई।
“संदेह प्रमाण नहीं बन सकता”: हाईकोर्ट
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नेहा जैन के खिलाफ वित्तीय अनियमितता और गबन के आरोप भले ही संदिग्ध हों, लेकिन वे सिद्ध नहीं हुए हैं। जांच रिपोर्ट में केवल कुछ लेन-देन, जैसे एयर कंडीशनर खरीदी, पर संदेह व्यक्त किया गया है। अदालत ने टिप्पणी की – “संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।”
मस्टर रोल नियुक्तियों पर भी कोर्ट का स्पष्ट मत
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 13 मस्टर रोल कर्मचारियों की नियुक्तियां परिषद की मंजूरी के बाद हुई थीं, इसलिए इसके लिए अकेले अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पूरी तरह साबित नहीं होने के कारण अदालत ने शासन के आदेश को फिलहाल रोक दिया है।
अगले आदेश तक पद पर रहेंगी नेहा जैन
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले पर अगला आदेश आने तक नेहा जैन ही नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी। राज्य शासन को रिट याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
सरिता जैन से वापस लिया गया प्रभार
गौरतलब है कि नेहा जैन को हटाने के बाद शासन ने 29 अगस्त को सरिता जैन को नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यभार सौंप दिया था और उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एक बार फिर नेहा जैन ही देवरी नगर पालिका की अध्यक्ष बनी रहेंगी। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।