न्यायालय परिसर व कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन, जुलूस व ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध – कलेक्टर
सागर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप जी.आर. ने न्यायालय परिसर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आवास, पुराने कलेक्ट्रेट भवन तथा नए कलेक्ट्रेट भवन के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र में धारा-163 भा.ना.सु.सं. 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 08 सितम्बर 2025 से प्रभाव में आ गया है और 07 नवम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा।
यह आदेशानुसार विभिन्न राजनीतिक दल, संगठन एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा अक्सर इन क्षेत्रों में जुलूस, प्रदर्शन, धरना और ज्ञापन देने की गतिविधियां को रोकने हेतु की जाती हैं, जिससे न्यायालय एवं सरकारी कार्यालयों के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही, आम नागरिकों को असुविधा और शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है।
जारी आदेश के अनुसार, जिला न्यायालय परिसर, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास, पुराने व नए कलेक्ट्रेट भवन क्षेत्र में जुलूस निकालना, धरना देना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, टेंट या शामियाना लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, आम जनता को हथियारों के साथ इन क्षेत्रों में आने पर रोक रहेगी। केवल ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ही आवश्यक शस्त्र रख सकेंगे।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपवाद स्वरूप अपाहिज एवं वृद्ध व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडे लेकर इन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं घूम सकेगा। साथ ही, किसी भी ऐसे भाषण या गतिविधि पर रोक लगाई गई है जिससे धार्मिक, जातीय या भाषायी समुदायों में तनाव या घृणा उत्पन्न हो सकती है।
इस प्रतिबंधित क्षेत्र में यदि किसी आयोजन या गतिविधि की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए नगर दण्डाधिकारी सागर से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। साथ ही, बिना अनुमति 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि चूंकि यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु है, इसलिए इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।