कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई : शासकीय उचित मूल्य की दुकानो में अनियमितताएं पाए जाने पर बड़ी कार्यवाही
तीन दुकानों पर 25 लाख से अधिक की जा रही है वसूली
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर सागर तहसील अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान कांचरी, मेहर एवं खजुरिया गुरू में अनियमितताएं पाए जाने पर प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए लाखों रू. की वसूली संबंधी बड़ी कार्यवाही की गई।
नरयावली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान कांचरी में अनियमितताएं पाए जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत संस्था का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया तथा वसूली राशि 6,38,630 की कार्यवाही प्रारंभ की गई। इसी प्रकार तहसील सागर अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान मेहर में अनियमितताएं पाए जाने से प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए 11,50,111 राशि वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान खजुरिया गुरु में प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए 6,82,000 राशि वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की गई।
सहायक आपूर्ति अधिकारी, सागर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम कांचरी में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड 1003080के विक्रेता अरविन्द सोनी, इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान मेहर कोड 1001100 के विक्रेता श्रीमती शैलनंदनी सेन पति मनोज सेन एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान खजुरिया गुरू कोड 1001103 विक्रेता अरविंद कुमार सोनी को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत जबाव, उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई समाधानकारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषजनक न मानते हुए गम्भीर अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप म०प्र० सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम श्रीमती अदिति यादव द्वारा संस्था का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।