फसल बीमा भुगतान में लापरवाही पर कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, बकाया राशि जमा होते ही हुआ समझौता

फसल बीमा भुगतान में लापरवाही पर कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, बकाया राशि जमा होते ही हुआ समझौता

सागर। जिला उपभोक्ता आयोग ने फसल बीमा की बकाया राशि समय पर जमा न करने पर सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ शुक्रवार दोपहर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। आयोग की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने शेष 70 हजार रुपए किसान संग्राम सिंह को दिलाने पर सहमति जताई। भुगतान मिलने के बाद किसान ने आयोग के समक्ष समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए।

आयोग की डबल बेंच ने यह सख्त कदम इसलिए उठाया क्योंकि पूर्व में कई बार जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद अधिकारी पेशी पर केवल तारीख बढ़वाते रहे और राशि जमा नहीं की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

मामला राहतगढ़ तहसील के पीपरा गांव से जुड़ा है। यहां के किसान नरेंद्र सिंह, संग्राम सिंह और रविंद्र सिंह ने 2009 में फसल बीमा का दावा दाखिल किया था। अपील के बाद 2014 में आयोग ने किसानों को भुगतान कराने का आदेश दिया था, लेकिन 2017 से राशि का एक हिस्सा अटका हुआ था। वारंट जारी होने के बाद प्रशासन ने करीब 4 लाख रुपए कोर्ट में जमा किए थे, मगर अंतिम 70 हजार की राशि लंबित रह गई थी, जिसे अब जारी कर दिया गया।

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