गैस किट से संचालित मारूति वेन पर कार्यवाही – आरटीओ
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि परिवहन आयुक्त महोदय मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. द्वारा यात्री बसों/स्कूल बसों एवं अवैध संचालित वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा दिनांक 04/08/2025 को शहरी क्षेत्र में गैस किट से संचालित वाहन एवं अन्य वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही की गयी।
चैकिंग के दौरान 11 स्कूली वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 02 मारूति वेन क्रमांक MP04BA6975, MP20BA1479 गैसकिट से संचालित पायी गयी, जिन्हें जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। उक्त दोनों वाहनों की गैस तत्काल निलवाई गई। इसी प्रकार 01 मारूति वेन क्रमांक MP15T2933 जो बिना दस्तावेजों के संचालित पाये जाने पर जप्त की गई। लगातार चैकिंग के बाद भी कुछ वाहनस्वामियों द्वारा गैस किट लगाकर स्कूलों में वाहन संचालित किये जा रहे है, जो बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है, एवं सुरक्षा मानकों के विपरीत है, उन्होंने स्कूल संचालक/अभिभावकों से अनुरोध किया है कि बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए गैस किट एवं ओव्हरलोड संचालित वाहनों में अपने बच्चों को स्कूल न भेजें।
चैकिंग के दौरान 03 वाहन जो प्रायवेट श्रेणी में पंजीकृत होकर नियम विरूद्ध तरीके से स्कूल वाहन के रूप में संचालित पाये गये, जिनमें क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों सबार थे, उक्त तीनों वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 12000/- का जुर्माना वसूल किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआंे का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
गजेन्द्र ठाकुर✍️