कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, ब्लू वेल्स स्कूल सहित 10 निजी विद्यालयो को कार्यवाई नोटिस
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने निजी विद्यालयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लू वेल्स फाउंडेशन स्कूल सहित 10 निजी विद्यालयों को चेतावनी पत्र जारी किए हैं, साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण की दौरान जो भी कमी पाई गई है उनमें सुधार नहीं किया गया तो मान्यता समाप्त की कार्रवाई की जाएगी ।
कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देश पर समस्त एसडीएम, तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा विगत दिवस निजी विद्यालयों की निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के बाद कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर श्री संदीप जी आर के द्वारा 10 निजी विद्यालय को कारण बताओं नोटिस दिए गए हैं। जिनमें 10 निजी विद्यालयों को नोटिस दिए गए जिसमें सेंट थॉमस कान्वेंट स्कूल राहतगढ़ , ब्लू वेल्स फाउंडेशन स्कूल सागर, बी बी एम हायर सेकेंडरी, बी बी एम कान्वेंट स्कूल, एम एम एम डी हायर सेकंडरी स्कूल, पब्लिक हायर सेकंडरी स्कूल, संस्कार इंटरनेशनल स्कूल गौरझामर, डिग्निटी पब्लिक स्कूल केसली, थॉमस कान्वेंट स्कूल राहतगढ़ एवं एम एम रीजनल स्कूल सागर शामिल है।
निजी विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में मुख्यतः अभिभावकों/छात्र/छात्राओं से फीस शुल्क नगद प्राप्त कर रसीद दी जाती है जबकि म.प्र. निजी विद्यालय (फीस एवं अन्य विषयों का विनिमयन) नियम 2017 में दिये गये निर्देशानुसार फीस ऑनलाईन सीधे खातें में जमा की जाना चाहिए। परन्तुं आपके द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस एवं अन्य विषयों का विनिमयन) नियम 2017 की धारा 06 एवं 09 तथा मध्यप्रदेश निजी विधालय फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनिमय नियम की धारा 06 एवं 09का उल्लंघन पाया गया। निजी संस्था के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में संस्था का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में सहायक संचालक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र जिला सागर के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जांच समिति को निम्नानुसार कमिया पाई गई। जूता मोजा, टाई वेल्ट विंटवेयर एवं ट्रेक सूट आदि क्रय करने हेतु तीन दुकान अधिकृत की गई। जिसमें ताम्रकार साड़ी सेंटर, विट्टू गारमेंट एवं यूनिक कलेक्शन शामिल हैं।
संस्था कें द्वारा शासन एवं वरिष्ट कार्यालय स्पष्ट रूप से आदेश प्रसारित किये गये है कि किसी भी प्रकार से अभिभावकों को किसी विशेष दुकान के बच्चों की स्कूल सामग्री क्रय किये जाने हेतु दवाब नही बनाया जावेगा वह किसी भी दुकान से कय करने हेतु स्वतत्र है परन्तु इससे यह सिद्ध होता है कि आपके के द्वारा उपरोक्त विशेष दुकान से क्रय करने हेतु अभिभावकों को दवाब बनया गया होगा आपके द्वारा उक्त उलघंन किया जाना पाया गया।
म.प्र. निजी विद्यालय (फीस एवं अन्य विषयों का विनिमयन) नियम 2017 की धारा 06 एवं 09 तथा मध्यप्रदेश निजी विधालय फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनिमय नियम की धारा 06 एवं 09का उल्लंघन पाया गया अतः आपको कड़ी चैतावनी दी जाती है कि आप फीस अधिनियम 2017 में दिये गये नियमों का पालन सुनिश्चित करें। अन्यथा आपकी विधालय की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगे।
कलेक्टर ने कड़ी चेतावनी दी है कि आप फीस अधिनियम 2017 में दिये गये नियमों का पालन सुनिश्चित करें। अन्यथा विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगे।