नगर निगम क्षेत्र में लायसेंस न बनवाने वाले जन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई, अब तक 2 लाख 70 हजार रुपए जमा कराए
सागर। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने नगर निगम सीमा क्षेत्र के व्यापारियों को नियमानुसार अनुज्ञप्ति (लायसेंस) न बनवाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुध्द कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश बाजार प्रभारी को दिए हैं जिसके तहत सोमवार को सहायक आयुक्त एवं बाजार शाखा प्रभारी आनंद मंगल गुरु के नेतृत्व नगर निगम की टीम द्वारा शासन आदेशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी व्यापारियों को व्यापार अनुज्ञप्ति (लायसेंस) न बनवाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है । सोमवार को तुलसीनगर, भगवानगंज, तिलकगंज वार्ड में सेंट्रल मोटर्स, ऑटो प्वाइंट, सागर डीजल्स, बालाजी साड़ी एम्पोरियम, डिम्पल पेट्रोल पंप, डा.एस.एस.खन्ना हास्पिटल, एवं आशियाना होटल पर कार्रवाई की गई तथा स्पाट पर लायसेंस बनाए गए तथा 2 लाख 70 हजार 920 रुपए जमा कराए गए। बुधवार को टीम द्वारा शहर के मैरिज गार्डन एवं अन्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान दल के सदस्य उपयंत्री संयम चतुर्वेदी, देवकुमार चौबे, संजय सोनी, अनिरुद्ध चाचौंदिया, शशांक रावत उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि शासन ने स्कूल, कालेज, होटल, ज्वेलर्स, सभी खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले, लाज,किराना, जनरल स्टोर,फल व सब्जी विक्रेता, कूलर, पंखा सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान विक्रेता, ट्रांसपोर्ट,रेडीमेड गारमेंट्स,फैक्ट्री,वाहन शोरूम , अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, बिल्डर्स सहित सभी व्यापारियों को अनुज्ञप्ति (लायसेंस) लेना अनिवार्य किया है । शासन द्वारा म.प्र.राजपत्र नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल दिनांक 18 अप्रैल 2023 में प्रकाशन कर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 433 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार द्वारा नगर पालिक निगम क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यापार करने के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं है जिसमें व्यापार करने वाले सभी व्यक्तियों के लिये अनुज्ञप्ति (लायसेंस) को आवेदन करना अनिवार्य किया गया था ,जिसमें स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर करते हुये सड़कों की चौड़ाई या स्थान जहॉं व्यापार परिसर स्थित है, के आधार पर उन क्षेत्रों को वर्गीकृत करेगी, जिनमें व्यापार किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में भवन था खुले स्थानों पर 7.5 मीटर से कम तथा 7.5 मीटर तक रू. 4/- प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। व्यापार परिसर की अवस्थिति पर आधारित न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क मोहल्ला कालेानी में रू. 4/- प्रति वर्गफुट, छोटे एवं मध्यम आकार के बाजारों में रू. 5/- प्रति वर्गफुट एवं वृहत बाजारों में रू. 6 प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार गुमटी / कच्ची दुकानों के लिये न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क रू. 250/- प्रतिवर्ष एवं मोटरयान/ मिनी ट्रक/पिकअप वेन/जीप के लिये रू. 400/- प्रति वाहन प्रतिवर्ष एवं आटो रिक्शा/तिपहिया वाहन आदि के लिये रू. 250/- प्रति वाहन प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।
राजपत्र में लेख किया गया है कि लायसेंस लेना वाला कोई भी वाहन यह सुनिश्चित करेगा कि यातायात को कोई अवरोध न हो यदि उसके द्वारा यातायात को कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जायेगी। अनुज्ञप्ति लायसेंस का नवीनीकरण आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से कम से कम 1 माह पूर्व यथाविहित अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान के साथ मूल अनुज्ञप्ति की प्रति लगाना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञप्ति की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं करता है तो अनुज्ञप्ति को निरस्त कर परिसर को सील किया जायेगा। अनुज्ञप्ति /लाइसेंस शासकीय कार्यालयों को छोड़कर नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यापार करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को बनवाना अनिवार्य किया गया है।
निगमायुक्त ने की अपील- निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी व्यापारियों/प्रतिष्ठानों से अपील की है कि शासन के नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कर अपने प्रतिष्ठान का लायसेंस बनवायें और अनावश्यक परेशानी से बचें।