ऑनर किलिंग मामला: सागर कोर्ट का बड़ा फैसला, ससुर को उम्रकैद, बेटों को कारावास
सागर। मोतीनगर थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले हुए ऑनर किलिंग केस में गुरुवार को अदालत ने अहम फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की कोर्ट ने दामाद की हत्या के आरोपी ससुर भगवती प्रसाद पटेल को आजीवन सश्रम कारावास और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा दी। वहीं सहआरोपी बेटे सुबोध उर्फ मयूर और शुभम पटेल को एक-एक साल का सश्रम कारावास और जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई गई।
घटना की पृष्ठभूमि
अभियोजन ने बताया कि 8 जनवरी 2023 को फरियादी संतोष कुशवाहा ने मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि ग्राम बदौना में उसकी मोबाइल दुकान है। उसी दिन सुबह करीब 10 बजे आरोपी भगवती प्रसाद अपने बेटों सुबोध और शुभम के साथ दुकान पर आया और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगा। जब विरोध किया गया तो भगवती ने लोहे के एंगल से नंदकिशोर कुशवाहा (फरियादी का भाई) के सिर पर वार किया। सुबोध ने पत्थर और शुभम ने लाठी से हमला किया। बीचबचाव करने पर फरियादी और उसके भाई योगेश से भी मारपीट की गई।
इलाज के दौरान मौत
गंभीर रूप से घायल नंदकिशोर को पहले जिला अस्पताल और फिर मकरोनिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर उसे भोपाल हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
प्रेम विवाह बना विवाद की जड़
मिली जानकारी- मृतक नंदकिशोर ने आरोपी भगवती प्रसाद की बेटी से प्रेम विवाह किया था। दोनों बालिग थे और घर से भागकर शादी की थी। इस रिश्ते से नाखुश भगवती ने रंजिश पाल ली और इसी कारण उसने नंदकिशोर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी।
अदालत का निर्णय
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी भगवती प्रसाद पटेल को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं उसके दोनों बेटों को एक-एक साल का सश्रम कारावास और जुर्माना देने का आदेश दिया।