खरपतवारनाशी दवाओं से फसल में हुए नुकसान पर एफआईआर दर्ज की गई
सागर। कलेक्टर सागर संदीप जी आर के निर्देशन में एवं उपसंचालक कृषि राजेश त्रिपाठी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी कृषि बंडा एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा एचपीएम केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी का उत्पाद बायोक्लोर नीदानाशक, खरपतवारनाशी दवा से 23 कृषकों की सोयाबीन की फसल नुकसान की शिकायत हुई थी। किसानों ने बताया कि सुप्रीम एग्रो ओवरसीज पुरानी सब्जी मंडी नया बाजारए सागर प्रोप्राईडर श्री मनीष जैन द्वारा बायोक्लोर एचपीएम केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड की नीदानाशक, खरपतवारनाशी दवा का विक्रय कच्चे एवं पक्के बिल पर ग्राम चकेरी, विनेका, पिपरिया चमारी, गोदाई पिपरिया इल्लांई, कनेरा, धामोनी, पहलादपुर, नैनधरा आदि ग्रामों के लगभग 35 कृषकों को किया गया। जिसके उपयोग से सोयाबीन की फसल खराब हो गई एवं सूख गई। कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सागर द्वारा गठित जांच दल ने प्रभावित सोयाबीन फसलों का निरीक्षण किया। जिससे पता चला कि बायोक्लोर खरपतवारनाशी से सोयाबीन की फसल तो सूख गई परंतु खरपतवार नष्ट नहीं हुआ, इस प्रकार किसानों के साथ छल करके गलत खरपतवारनाशी का विक्रय कर राशि हड़प ली गई। जांच उपरांत एचपीएम कंपनी एवं दवा विक्रेता एम/एस सुप्रीम एग्रो ओवरसीज सागर के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रकरण बंडा थाना में दर्ज किया गया।