दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस का फिटनेस निरस्त एवं चालक का लायसेंस निलंबित की कार्यवाही
तथा तिरंगा अभियान के तहत् यात्री बसों में तिरंगा झण्डा लगाये -आरटीओ
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि यात्री वाहन क्रमांक RJ09PA5085 दिनांक 11.08.2025 को रात्रिकाल में राहतगढ़ बेरखेड़ी के पास में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। जिसका फिटनेस प्रमाण पत्र मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के अनुसरण में ऐसे समय तक के लिए रद्द किया गया, जब तक की वह (यान) मरम्मत न हो जाये और इस कार्यालय द्वारा यांत्रिकी दृष्टि से उपयुक्त न मान्य कर लिया जाये। पुनः फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक उक्त वाहन को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं अनुज्ञापत्र निलंबित किया गया है।
दुर्घटना के पश्चात् मौके पर जाकर वाहन की जांच की गई, जांच में यह पाया गया कि वाहन चालक द्वारा उक्त बस को लापरवाहीपूर्वक संचालित कर यात्रियों का जीवन खतरे में डाल दिया था। उक्त यात्री बस के वाहनचालक को तत्काल नोटिस जारी कर उनको जारी ड्रायविंग लायसेंस को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19(क) के तहत् निलंबन की कार्यवाही की जा रही है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि परिवहन आयुक्त महोदय मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर, सागर श्री संदीप जी.आर. द्वारा तिरंगा अभियान के तहत् वाहनों में तिरंगा झण्डा लगाये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 12.08.2025 को डाॅ. हरीसिंह गौर मुख्य बस स्टेण्ड विभिन्न मार्गो पर संचालित होने वाली यात्री बसों में प्रातःकाल से ही 180 बसों में तिरंगा झण्डा लगाये गये है। इस अवसर पर डाॅ. हरीसिंह गौर मुख्य बस स्टेण्ड में यात्री वाहनस्वामी एवं बसों के स्टाफ द्वारा उक्त कार्य में विशेष सहयोग किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने हेतु आगामी दिनों में भी तिरंगा झण्डा वाहनों में लगाये जावेगे।