कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही, दुर्घटना ग्रस्त होने वाली स्कूल बस पर कार्यवाई
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल नरसिंहपुर रोड मकरोनिया के नाम पर रजिस्टर्ड स्कूल वाहन क्रमांक एमपी15पीए0485 के दुर्घटना ग्रस्त होने पर बस के फिटनेस प्रमाण पत्र को निरस्त करने के निर्देश क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को दिए। कलेक्टर के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने उक्त स्कूल बस का फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 06.08.2025 को दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्कूल बस शहरी क्षेत्र में स्कूली बच्चों को स्कूल ले जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है। उक्त बस को मरम्मत के बिना संचालित किया जा सकना संभव नहीं है। मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसरण में फिटनेस प्रमाण पत्र ऐसे समय तक के लिए रद्द किया गया है जब तक की बस की मरम्मत न हो जाये और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा यांत्रिकी दृष्टि से फिट न मान्य कर लिया जाये। उन्होंने बताया कि कि इस बस के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और प्रदान किया गया कोई अनुज्ञापत्र भी उस समय तक निलंबित समझा जायेगा जब तक कि नवीन फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।