शहर में आवारा एवं पालतु पषुओं के नियंत्रण हेतु होगा पंजीयन : महापौर
सागर। मेयर-इन-काउंसिल की बैठक महापौर श्रीमती संगीता सुशील तिवारी की अध्यक्षता में समस्त महापौर परिषद सदस्यों , नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री एवं सभी विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई जिसमें नगर विकास के विभिन्न विषयों पर चर्चा उपरांत निर्णय लिये गये।
बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, बल्लभ भोपाल म.प्र.राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2023 अधि.क्रमांक 05 म.प्र.नगर पालिका (राजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम 2023 के संबंध में एव मध्यप्रदेष राजपत्र दिनांक 09 जुलाई 2018 नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल ’’ मध्यप्रदेष नगर पालिका (मनोरंजन एवं आमोद) कर नियम 2018 अनुसार कर की दर का निर्धारित करने के संबंध में नियमानुसार परिषद में रखा जाये साथ ही मनोरंजन एवं अमोद मेला आदि की दरों के युक्तियुक्तकरण हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। यशवंत राव ब्राम्हणकर तहसीली दुकान क्रमांक 02 का किराया राशि जमा करने हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल संपत्ति का अंतरण नियम) 2016 के नियम 17 के अनुसार तहसीली स्थित मार्केट में वर्ष 2004 के उपरांत कितनी दुकानें किनके द्वारा निर्माण की गई है, कितने आवंटित है, कितनी दुकानों का किराया जमा है, कितना बकाया है साथ ही निगम सीमा एवं निगम सीमा के बाहर कितनी मार्केटें एवं संपत्ति है, किराये की स्थिति स्पष्ट करें जो किराया नहीं दे रहे है उसकी जानकारी सहित संपूर्ण जानकारी के साथ विषय को अगली बैठक में रखा जाये।
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के पत्र अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी.घटक अंतर्गत कनेरादेव स्थल पर निर्माणधीन कार्य पूर्ण करने हेतु राषि रू. 24.60 करोड़ ऋण के रूप में नेशनल हाउसिंग बैक भोपाल से ऋण लेने के संबंध मंेे कंसल्टेंट श्री अनुराग सोनी ने जानकारी दी कि हितग्राही अंषदान एवं क्रास सब्सिडी से लगभग 33 करोड़ की राषि प्राप्त होगी, कनेरादेव योजना को पूर्ण करने हेतु रू. 24.60 करोड का ऋण लिया जाना है। हितग्राहियों से उनके अंषदान की वसूली भी सख्ती से करायी जायेगी साथ ही हितग्राही अंषदान एवं क्रास सब्सिडी से प्राप्त होने राषि से जो आय प्राप्त होगी, इस राषि से ऋण का भुगतान किया जायेगा। अतः इस संबंध में निर्णय लिया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु रू. 24.60 करोड़ का ऋण लिया जाकर कार्य किया जाये साथ ही मेनपानी आवासीय योजना के आवंटित हितग्राहियों की समसस्याओं का निराकरण भी किया जाय। अनुषंसा सहित विषय को सक्षम स्वीकृति हेतु निगम परिषद में रखा जावे।
म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र अनुसार जल उपभोक्ता प्रभार की दरों का युक्तियुक्त करण तथा बिलिंग प्रक्रिया का मानकीकरण किये जाने हेतु निर्णय लिया गया कि जी.आई.सर्वे अनुसार आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों को जल उपभोक्ता दरोें के संबंध में कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय विभाग 7 दिवस में जानकारी प्र्रस्तुत करें।
रामनाथ अहिरवार के संबंध में मान.उच्च न्यायालय जबलपुर प्रकरण क्रमंाक डब्ल्यू.ए. नं. 14/2018 पारित आदेष दिनांक 02.12.2024 के संबंध में महापौर परिषद प्र.क्रं. 04 दिनांक 18.03.2025 के अनुसार मान.उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुये निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुये किष्तों में भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।
म.प्र.शासन वित्त विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र के अनुसार सांतवे वेतनमान के अंतर्गत राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते की दर माह जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत एवं माह जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत एवं पत्र 08 मई 2025 के अनुसार छठवें वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते की दर में छठवें वेतनमान में माह जुलाई 2024 से 7 प्रतिशत एवं माह जनवरी 2025 से 6 प्रतिशत की वृद्वि की गई है। अतः नगर पालिक निगम सागर में सांतवें एवं छठवें वेतनमान प्राप्त कर रहे कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों को शासन आदेशानुसार मंहगाई भत्ता दिये जाने, कार्यालय कलेक्टर जिला सागर का आदश अनुसार दै.वे.भो.कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरों में वृध्दि की गई। अतः निगम में पदस्थ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आदेषानुसार बढी हुई दरों से वेतन दिये जाने एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के अनुसार शासकीय सेवकों को सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि (अनुदान) उसके परिवार को मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छः गुना के बराबर अधिकतम रू. 1,25,000/- अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया गया है। अतः नगर निगम सागर में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों को शासन आदेशानुसार अनुग्रह राषि दिये जाने की स्वीकृति की पुष्टि की गई। आय-व्यय पत्रक माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2025 सूचनार्थ सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिये गये।