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नगर निगम ने टालो में आगजनी रोकने फिर राग अलापा, टिंबर एसोसिएशन के साथ बैठक, आरा मशीनें शहर से बाहर..

नगर निगम ने आगजनी रोकने फिर राग अलापा, टिंबर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश अवैधानिक आरा मशीनों ...

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| खबर का असर

नगर निगम ने आगजनी रोकने फिर राग अलापा, टिंबर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश

अवैधानिक आरा मशीनों को नगर निगम सीमा से बाहर करने की कार्रवाई होगी प्रस्तावित

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सागर। नगर निगम सीमा अन्तर्गत लगातार लकड़ी के टालो में हो रही आगजनी की घटनाओं को रोकने कोई ठोस प्रबंधन नही किये जा रहे, बैठकों निर्देशों में दौर सालो से बदस्तूर जारी हैं।

आयुक्त राजकुमार खत्री ने टिंबर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। निगमायुक्त ने कहा कि शहर में जितने भी लकड़ी के टाल हैं उनको फायर सुरक्षा के इंतजाम करना आवश्यक है अन्यथा कि स्थिति में संबंधित लकड़ी टाल संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी। उन्होंने फायर प्रभारी शईद उद्दीन कुरैशी को निर्देश दिए कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी लकड़ी के टाल संचालकों को नोटिस जारी कर फायर सेफ्टी आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए जाएं। निगमायुक्त ने बैठक में शहर में घनी आबादी के बीच स्थित लकड़ी के टालों को सुरक्षित करने के संबंध में भी टिम्बर व्यापारियों से चर्चा की । उन्होंने कहा कि जिन टिम्बर व्यापारियों के पास फायर सेफ्टी उपकरण नहीं होंगे उन्हें अपने लकड़ी के टालों को शहर से बाहर शिफ्ट करना होंगे अन्यथा संबंधित टिंबर व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी।
बैठक में उपायुक्त एसएस बघेल , फायर प्रभारी शईद उद्दीन कुरैशी, नगर निगम के इंजीनियर, राजस्व अधिकारी एवं टिंबर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय भूषण ,सचिव राजकुमार कोरी ,सह सचिव विजय कुमार पटेल मीडिया प्रभारी ,नीरज शर्मा सहित टिंबर एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे।

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इन टिंबर व्यापारियों नोटिस जारी किए गए

टिंबर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय भूषण, सचिव राजकुमार कोरी, सहसचिव विजय कुमार पटेल, मीडिया प्रभारी श्री नीरज शर्मा को नोटिस जारी कर 3 दिवस में फायर सुरक्षा प्लान, फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र, फायर सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट नगर निगम में पंजीकृत कंसल्टेंट द्वारा जारी, संस्थान को वन विभाग द्वारा जारी लाइसेंस प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में लेख किया गया है कि समयावधि में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर सक्षम अधिकारी को आपके संस्थान का लायसेंस निरस्त करने हेतु कार्रवाई प्रस्तावित कर अवैधानिक आरा मशीन को नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

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