10 मई को नेशनल लोक अदालत, निगम के बकाया संपत्तिकर और जलकर के अधिभार में दी जाएगी छूट
सागर। शासन द्वारा 10 मई शनिवार को आयोजित होने वाली लोक अदालत में नगर निगम के बकाया संपत्तिकरऔर जलकर, उपभोक्ता प्रभार के करों के अधिभार (सरचार्ज) में मात्र एक दिन विशेष छूट प्रदान की जा रही है । बकायादार अपने कर की राशि नगर निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं ।
नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने राजस्व अधिकारी बृजेश तिवारी को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों को संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां करें तथा सभी काउंटर खोले जाएं ।
इस प्रकार रहेगी अधिभार में छूट- संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 100% तक की छूट ।
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 50% तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए एक लाख से अधिक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 25% तक की छूट दी जाएगी।
जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए दस हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 100% की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए दस हजार से अधिक तथा पचास हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 75% तक की छूट।
जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार से अधिक बकाया है, पर अधिभार में 50% की छूट दी जा रही है, और यह छूट मात्र एक दिन ही दी जाएगी ।
निगमायुक्त ने की करदाताओं से बकाया कर जमा करने की अपील- नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने समस्त करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि 10 मई शनिवार को आयोजित लोक अदालत में अपने बकाया संपत्तिकर और जलकर की राशि जमा करने पर अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ लें ।