अमानक खरपतवार नाशक दवा से किसानों की फसल नष्ट होने पर की गई FIR 

अमानक खरपतवार नाशक दवा से किसानों की फसल नष्ट होने पर की गई FIR 
सागर। कलेक्टर  संदीप जी आर के निर्देश पर रहली के 32 किसानों को अमानक खरपतवार नाशक दवा बेचने एवं दवा से फसल नष्ट होने पर निर्माता कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड विपणनकर्ता सफायर क्रॉप साइंस प्रा.लि. एवं दुकानदार अभय जैन पर FIR की कारवाही की गई ।
रहली अनुविभागीय अधिकारी श्री गोविंद दुबे ने बताया कि मेसर्स श्री आदि एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर रहली जिला सागर प्रो अभय जैन एवं निर्माता कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड विपणनकर्ता सफायर क्रॉप साइंस प्रा.लि. द्वारा तहसील रहली के 32 कृषकों को गेहूं में खरपतवार नाशक दवा विक्रय की गयी थी। जिससे उनकी फसल नष्ट हो गयी जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर, अनुविभागीय अधिकारी कृषि रहली एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी रहली की टीम गठित कर खरपतवार नाशक दवा की सैंपलिंग करायी गयी एवं सैम्पल को कीटनाशी प्रयोगशाला भेजा गया जहाँ से उक्त खरपतवार नाशी दवा अमानक पाई गयी जो कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 03 का उलंघन है उक्त से संबंध में कलेक्टर  निर्देश के परिपालन में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी रहली द्वारा मेसर्स श्री आदि एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर रहली जिला सागर, प्रो अभय जैन एवं निर्माता कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड विपणनकर्ता सफायर क्रॉप साइंस प्रा.लि. रहली, के विरुद्ध थाना प्रभारी रहली के माध्यम से 12 अप्रैल को बीएनएसएस की धारा 173 के तहत प्राथमिकी सूचना (एफ.आइ.आर.) दर्ज करायी गयी है।
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