कलेक्टर के आदेश पर कार्यवाही, नरवाई जलाने पर लगाया गया जुर्माना
सागर। कलेक्टर सदीप जी आर ने जिले में घटित जो रही नरवाई जलाने की घटनाओं एवं उनके होने वाली जान माल की क्षति को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया है।
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुपालन में नरवाई जलाने के संबंध में नरवाई जलाने वालो पर तहसीलदार ने कलेक्टर के आदेशानुसार जुर्माना लगाया तथा जुर्माना राशि 24 घंटे के अंदर जमा करने के आदेश दिए गए।
इन पर लगाया गया जुर्माना
1 रहली तहसील के ग्राम अचलपुरा के मुलाम, बाबूलाल पिता रतनसींग पर 5000 रुपए प्रतिव्यक्ति
2 गढ़ाकोटा तहसील के ग्राम खदरी के अमान, कूरे पिता अनंदी एवं कल्यान पिता मोतीलाल पर 5000 रुपए प्रतिव्यक्ति
3 गढ़ाकोटा तहसील के ग्राम टड़ा के अंगद पिता ब्रजलाल पर 5000 रुपए एवं मूलचंद पिता पुनु, रवि, मन्नू पिता चूरामन पर 2500 रुपए प्रतिव्यक्ति
4 गढ़ाकोटा तहसील के ग्राम पिपरिया गोपाल के गुवंदी पिता भरोसी कुर्मी पर 5000 रुपए
5 गढ़ाकोटा तहसील के ग्राम बौरई के डेनी पिता बब्बू लोधी एवं बब्बू पिता हल्काई पर 2500 रुपए
बता दें कि पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को प्रतिबंधित कर दण्ड अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश एवं एयर प्रिवेंशन – कंट्रोल ऑफ़ पॉल्युशन एक्ट 1981 के अंतर्गत प्रदेश में फसलों विशेषतः धान एवं गेहूं की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। जिसके उल्लंघन किये जाने पर पर्यावरण क्षति पूर्ति राशि देय होगी।
इतना लगाया जा रहा है जुर्माना
किसानों द्वारा नरवाई जलाने पर 02 एकड़ से कम जमीन पर 2500/- रु. प्रति घटना, 02 एकड़ से अधिक एवं 5 एकड़ से कम जमीन पर 5000/- रु. प्रति घटना एवं 5 एकड़ से अधिक जमीन पर 15000/- रु. प्रति घटना के हिसाब से जुर्माना लगाया जा रहा है।