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कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई जारी : फसल अवशेष में आग लगाने पर दर्जनों लोगों पर एफआईआर दर्ज

रिपोर्ट: Arjun Sagar
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कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई जारी : फसल अवशेष में आग लगाने पर दर्जनों लोगों पर एफआईआर दर्ज

कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई जारी : फसल अवशेष में आग लगाने पर दर्जनों लोगों पर एफआईआर दर्ज

पराली जलाने पर नहीं मिलेगी राहत – कलेक्टर के आदेश

सागर। फसल अवशेष में आग लगाने की घटनाओं पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देश पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक कई मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने वालों को कोई राहत नहीं दी जाएगी।

कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए  कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जिन किसानों या व्यक्तियों ने फसल अवशेषों को जलाया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिनमें

ग्राम पाली सुजान, तहसील बांदरी में खेतों में अवैध रूप से नरवाई जलाए जाने की शिकायत पर सात किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अरविन्द पिता श्री दुर्गा प्रसाद आठिया द्वारा तहसीलदार कार्यालय बांदरी में प्रतिवेदन दिया गया था, जिसमें यह बताया गया कि ग्राम पाली सुजान में भूमि पर फसल कटाई के बाद नरवाई जलाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 14 अप्रैल को मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें नरवाई जलते हुए पाई गई। जिस कारण किसानों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जिनमें शुभम पिता परसराम, दरयाब, द्वारका, रामभजन, हरनाम सिंह, अमोल सिंह शामिल हैं। इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर पुलिस द्वारा मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

तहसीलदार केसली के निर्देश पर तहसील केसली के ग्राम खजूरिया के दो किसानों द्वारा खेत में पराली जलाने से ग्राम घाना के कई किसानों की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। घाना ग्राम के कोटवार कालूराम पिता निर्पत अहिरवार ने तहसील कार्यालय केसली से प्राप्त आवेदन पत्र को थाना केसली में प्रस्तुत किया। जिसमें खजूरिया निवासी हेमराज और धर्मेन्द्र यादव द्वारा अपने खेतों में फसल अवशेष जलाए गए। जिससे  आग की लपटें और धुंआ समीपवर्ती ग्राम घाना की सीमा तक फैल गया, जिससे लगभग 20 किसानों की खड़ी फसलें जलकर नष्ट हो गईं। आगजनी के दौरान गांव में धुंआ और लपटें इतनी फैल गईं कि आग का भय पूरे गांव में व्याप्त हो गया।

तहसील देवरी के ग्राम बरकोटी कला की एक महिला किसान द्वारा गेहूं की कटाई के बाद खेत में पराली (नरवाई) जलाने का मामले में ग्राम नांदपुर के कोटवार की रिपोर्ट पर थाना सुरखी में मामला दर्ज किया गया है। प्रभाबाई निवासी ग्राम बरकोटी कला के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। थाना सुरखी में प्रधान आरक्षक द्वारा बताया गया कि दिनांक 15 अप्रैल को ग्राम नांदपुर के कोटवार नंदराम निवासी ग्राम बरकोटी कला थाना गौरझामर, तहसील कार्यालय देवरी से प्राप्त प्रतिवेदन को लेकर थाने आए। प्रतिवेदन तहसीलदार देवरी द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसमें आरोपी द्वारा खेत में पराली जलाए जाने की पुष्टि की गई थी।

देवरी तहसील के ग्राम नांदपुर में एक किसान द्वारा गेहूं की कटाई के बाद खेत में पराली जलाने का मामला में नियमों के उल्लंघन पर आरोपी किसान भूपेन्द्र लोधी, निवासी ग्राम नांदपुर, तहसील देवरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थाना सुरखी में पदस्थ कार्यवाहक प्रधान आरक्षक ने जानकारी दी कि ग्राम नांदपुर के कोटवार नंदराम पिता मूलचंद चढार, निवासी बरकोटी कला, थाना गौरझामर, द्वारा तहसील कार्यालय देवरी से प्राप्त प्रतिवेदन सहपत्र लेकर थाना सुरखी में प्रस्तुत किया गया था।

Arjun Sagar
लेखक

Arjun Sagar

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