कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट और न्यायालय परिसर में लागू किए प्रतिबंधात्मक आदेश
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला न्यायालय परिसर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आवास के पास, पुराने कलेक्ट्रेट भवन, नये कलेक्ट्रेट भवन परिसर के आसपास 100 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं।
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार जिला न्यायालय परिसर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आवास के पास, पुराने कलेक्ट्रेट भवन, नये कलेक्ट्रेट भवन परिसर के आसपास विभिन्न राजनैतिक दलों, स्थानीय संगठनो तथा नगर के वार्डों से जुलूस निकालकर हड़ताल, धरना व सामूहिक रूप से ज्ञापन देना एवं अपनी मांगों के समर्थन में जनसमूह का जमाव रहने के कारण न्यायालयों एवं कार्यालयों का कार्य प्रभावित होता हैं। उक्त स्थिति को एवं जन सामान्य की सुविधा को देखते हुए न्यायालय परिसर एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आवास के पास, पुराने कलेक्ट्रेट भवन, नये कलेक्ट्रेट भवन परिसर से 100 मीटर तक क्षेत्राधिकार में शांति एवं कानून व्यवस्था के आशय से अग्नि एवं प्राणघातक हथियारों को लेकर चलने, किसी भी वर्ग द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना, जुलूस निकालना सामूहिक रूप से ज्ञापन प्रस्तुत करना, टेन्ट सामयाना लगाना, व्यक्ति समूह एवं आम सभाओं पर प्रतिबंध लगाया लगाया है।
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार जिला न्यायालय परिसर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आवास के पास, पुराने कलेक्ट्रेट भवन, नये कलेक्ट्रेट भवन परिसर क्षेत्र में हड़ताल, धरना, जुलूस निकालना एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी तथा ड्यूटी पर उपस्थित लोक सेवकों के अतिरिक्त, कोई अन्य व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राणघातक तथा धारदार हथियार लेकर नहीं घूमेगा एवं आग्नेय शस्त्र का उपयोग प्रतिबंधात्मक रहेगा। अपाहिज तथा वृद्ध के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाठी/डन्डे लेकर नहीं घूमेगा। जिला न्यायालय परिसर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आवास के पास, पुराने कलेक्ट्रेट भवन, नये कलेक्ट्रेट भवन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, अथवा व्यक्तियों का समूह कोई ऐसे कार्य नही करेगा अथवा भाषण आदि नहीं देगा जिससे विभिन्न जातियों तथा धार्मिक भावनाओं/कार्यों या भाषाओं समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों में वृद्धि हो या घृणा की भावना उत्पन्न हो या तनाव पैदा हो। प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विलेख प्रदर्शन, जुलूस धरना, हड़ताल तथा किसी भी धरना प्रदर्शन आदि के प्रयोजन के लिए टेन्ट शामियाना तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के लिये नगर दण्डाधिकारी सागर की अनुमति आवश्यक होगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में 05 से अधिक व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के निषिद्ध होंगे। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर शिथिलता प्राप्त की जा सकेगी। चूँकि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु संबंधितों को आदेश पारित किये जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 08.03.2025 से 07.05.2025 तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।