हत्या के प्रयास में आरोपी को हत्या के प्रयास मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

हत्या के प्रयास में आरोपी को हत्या के प्रयास मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । हत्या करने के प्रयास में आरोपी वासु अहिरवार को भा.द.वि. की धारा- 307  के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 25(1-बी)(ए), 27 आर्म्स एक्ट के तहत 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड  की सजा से सत्र न्यायाधीष , एम.के. शर्मा  जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया एवं दो अन्य आरोपियो को दोषमुक्त किया गया।  मामले की पैरवी प्रभारी में अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपक भण्डारी ने की ।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी स्वाति साहू ने दिनॉक 3.08.2023 को रात्रि 9ः30 थाना मोतीनगर में रिपोर्ट लेख कराई कि आज दिनॉक को शाम 4ः30 बजे वह अपने लड़के संस्कार के साथ हार्डवेयर की दुकान पर बैठी थी तभी एक लड़का मुॅह पर कपड़ा बॉधकर आया और दुकान पर देखकर चला गया, उसने दुकान से बाहर खड़े होकर देखा तो जिसमे एक लड़का वासु अहिरवार एवं एक अन्य लड़का आते हुये दिखे और वासु जैसे ही दुकान के सामने आया तो उसने अपनी कमर से पिस्टर निकालकर जान से मारने की नियत से उसके उपर फायर किया वह नीचे झुक गयी गोली नहीं लगी दुसरी बार फायर किया तो फायर नहीं हुआ जोर से चिल्लाई तो वासु और साथ वाला लड़का गोला कुआ तरफ भाग गया दोनों एक अन्य लड़के साथ कार में बैठकर भाग गये । घटना सीसीटीव्ही फुटेज में सेव हुई , फरियादी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वासु वही लड़का है जिसने उसके लड़के संस्कार की फिरोती ली थी और आज दिनॉक को शाम 4ः25 बजे उसके पति के मोबाइल नंबर पर धमकी दी थी कि तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखाई । उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मोतीनगर में आरोपीगण के विरूद्ध धारा- 307 भादवि एवं 25/27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के  दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये।
विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहॉ विचारण उपरांत सत्र न्यायाधीश, श्रीमान एम.के.शर्मा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।
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