Thursday, January 1, 2026

चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं. दोषी राजनेताओं पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

Published on

चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं. दोषी राजनेताओं पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए. इस मामले पर अब केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है। जवाब में बताया गया कि आपराधिक मामले में दोषी राजनेताओं के सजा काटने के बाद उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है.

जवाब में बताया गया कि संसद ने स्थितियों को ध्यान में रखकर व्यवस्था तय की है. सदन से किसी को अयोग्य करार देने की स्थितियां भी स्पष्ट हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से दाखिल याचिका में विभिन्न पहलुओं को अस्पष्ट तौर पर पेश किया गया है. केंद्र सरकार ने 2016 में दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब करते हुए कहा था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है, फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं?

Latest articles

मध्यप्रदेश में इन 24 IAS अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत के आदेश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवंटन वर्ष 2013 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को...

सागर में नगर निगम कर्मचारियों ने कटोरा लेकर बाजार में भीख माँगी, 3 माह से वेतन के लाले पड़े

तीसरे दिन तीनबत्ती स्थित गौर मूर्ति से भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया सागर। नगर निगम...

सागर विश्वविद्यालय में ट्रांसफर एडमिशन को लेकर विवाद, अपीलकर्ता और प्रोफेसर में हाथापाई

सागर विश्वविद्यालय में ट्रांसफर एडमिशन को लेकर विवाद, अपीलकर्ता और प्रोफेसर में हाथापाई सागर। सागर...

More like this

‘ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में सागर सांसद के ठोस सुझाव, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने की सराहना

‘ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में सागर सांसद डॉ. लता वानखेड़े के ठोस सुझाव,...

पिकअप वाहन में लगी आग एक झुलसा : मरने वालो में सागर के दो

पिकअप वाहन में लगी आग एक झुलसा : मरने वालो में सागर के दो अलवर:...