एडवोकेट एक्ट संशोधन के खिलाफ वकीलों का विरोध, अदालतों में नहीं होगा काम

एडवोकेट एक्ट संशोधन के खिलाफ वकीलों का विरोध, अदालतों में नहीं होगा काम

जबलपुर। मध्य प्रदेश में अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के विरोध में आज जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर हाईकोर्ट सहित सभी जिलों की अदालतों में वकील काम नहीं करेंगे। अदालतें खुली रहेंगी, लेकिन वकीलों की गैरमौजूदगी से सुनवाई प्रभावित होगी।

वकीलों ने इसे “प्रतिवाद दिवस” के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन की बैठक में तय किया गया कि संशोधन वकीलों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के खिलाफ है।

एमपी स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आर. के. सैनी ने कहा कि यह बिल पूरे देश में विरोध का सामना कर रहा है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। वकीलों ने पहले भी सरकार से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की थी, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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