परीक्षा गोपनीयता भंग मामला: शिक्षक निलंबित, जिला प्रशासन की सख्ती
सागर। जिला प्रशासन इस वर्ष परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासनिक प्रयासों में पारदर्शिता और अनुशासन की मिसाल पेश की जा रही थी, लेकिन जब व्यवस्था के रक्षक ही उसे भंग करने में लग जाएं, तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है।
ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें शिक्षा विभाग के एक शिक्षक पर परीक्षा गोपनीयता भंग करने का गंभीर आरोप सिद्ध हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन ने इस कड़ी कार्रवाई के तहत शासकीय प्राथमिक शाला बेरसला, विकास खंड सागर में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक पुरुषोत्तम पटैल को निलंबित कर दिया है।
पेपर लीक कर गोपनीयता भंग
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में बताया गया कि 25 फरवरी 2025 को दोपहर में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा 2024-25 के प्रश्नपत्रों को पुरुषोत्तम पटैल द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कर दिया गया। इस हरकत से परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई और शिक्षा व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े हो गए।
कड़ी कार्रवाई का निर्णय
इस मामले को गंभीर कदाचार मानते हुए इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 का उल्लंघन करार दिया गया है। नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर पुरुषोत्तम पटैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि जिला प्रशासन परीक्षा की पवित्रता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। इस मामले ने यह भी साबित कर दिया है कि यदि व्यवस्था के भीतर ही भ्रष्टाचार पनपने लगे तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकना आवश्यक है।
जिला प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास कायम रह सके।