साथी ड्राईवर की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर

साथी ड्राईवर की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर

सागर। कन्टेनर (ट्रक) में सो रहे साथी ड्राईवर के गले में पेंचकस मारकर एवं वेहोष ड्राईवर को सुनसान जगह पर रोड पर डालकर उसके सिर पर से कंटेनर का पिछला टायर चढ़ाकर हत्या करने के मामले में माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सागर श्रीमति नेहा श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी यतेंद्र निषाद पिता बच्चूसिंह निषाद, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम भोपुर रसूलपुर, थाना खैरागढ़ जिला आगरा उत्तर प्रदेष को दोषी सिद्व पाये जाने पर उसे धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास, 2000 रू. अर्थदण्ड एवं साक्ष्य विलोपित करने का दोषी पाते हुए धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत तीन वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।

शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक हरिषंकर विश्कर्मा ने बताया कि, दिनांक 02.02.2024 को थाना सुरखी पुलिस को सूचना मिली कि, पेट्रोल पंप के पास समनापुर एन.एच 44 दीपक वेयर हाउस के पास रोड पर एक व्यक्ति की लाष पड़ी है, जिसकी तस्दीक पुलिस द्वारा घटना स्थल पर जाकर की गयी। घटना स्थल पर मृतक का सिर रोड पर एवं पैर डिवाईडर पर होने तथा मृतक के पैरों में उल्टे जूते पहने हुए पाया। घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर एक कंटेनर क्र. RJ14GN4121 खड़ा था जिसके पास पुलिस द्वारा जाकर कंटेनर चैक किया तो उसमें आरोपी यतेन्द्र निषाद मिला जिसने घटना स्थल पर आकर मृतक की पहचान उसके साथी ड्राईवर राजू निषाद के रूप में की तथा पुलिस को बताया कि, वह TCI EXPRESS कंपनी में ड्राईवरी करता है। दिनांक 01.02.2024 के सुबह करीब 06ः00 बजे पार्सल माल हैदराबाद से भरकर नोएडा दिल्ली जा रहे थे साथ में दूसरा ड्राईवर राजू निषाद भी था। दिनांक 02.02.2024 के करीबन 2ः30 बजे पेट्रोल पम्प के पास उसे नींद आने से वह ट्रक गाडी में सो गया था, राजू निषाद को गाडी चलाने हेतु दी थी और सुबह करीबन 06ः00 बजे टोल चितौरा वालों ने उसे जगाने पर एवं मौके पर जाकर देखने पर उसे पता चला कि राजू निषाद की एक्सीडेंट होने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। मर्ग इंटीमेशन 0/24 थाना सुरखी अन्तर्गत धारा 174 सीआरपीसी लेख की गई, षव पंचनामा कार्यवाही के दौरान मृतक के पैरों में उल्टे जूते पहने होना पाया गया जिससे घटना संदिग्ध प्रकट हुई, पंचनामा कार्यवाही कर मृतक के शव को पी0एम0 के लिए भेजा गया। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल के थोड़ी दूर खड़े कंटेनर को एफएसएल टीम के साथ पुलिस द्वारा कंटेनर RJ14GN4121 को चेक किया गया, उक्त कंटेनर के केबिन की सीट में रक्त पाया गया तथा कंटेनर में रखे हरे रंग के डिब्बे में जिसमं साबुन ब्रश रखा था, उसमें भी रक्त पाया गया तथा अंदर रखे गाडी पोंछने वाले कपडे मंे रक्त पाया गया। कंटेनर के पिछले पहिये को चेक करने पर रक्त तथा मांस के अंश लगे पाये गये, से घटना कंटेनर में रहे साथी ड्राईवर यतेंद्र के द्वारा घटित होने का संदेह हुआ।

उक्त संदेह होने पर पुलिस द्वारा आरोपी यतेन्द्र निषाद से पूछताछ की गयी जिसमें आरोपी ने बताया कि वह कंटेनर में ड्राईवर है और उसके बहन के चाचा ससुर राजू 15 दिन से हेल्परी का काम करते थे। वह टीसीआई एक्सप्रेस कंपनी का चेन्नई से कोरियर का माल लोड कर रवाना हुए, आधा माल हैदराबाद में दिनांक 01.02.2024 को सुबह करीब 03ः00 बजे उतारा और आधा माल लेकर सुबह करीब 06ः00 बजे हैदराबाद से नोएडा के लिए निकले तो राजमार्ग जिला नरसिंहपुर के पास उन्होंने शराब पी और ढावा पर खाना खाया और गाड़ी चलाने को लेकर विवाद पर से राजू ने आरोपी यतेन्द्र को थप्पड़ मार दिये तो उसने गाड़ी दिनांक 02.02.24 को करीबन आधी रात को सुरखी के पहले रोक दी तो राजू कहने लगा कि गाडी चलाओं नहीं तो राड से मारूंगा तो वह डर के कारण चुपचाप गाडी चलाने लगा और राजू बगल वाली सीट पर सो गया, जैसे ही सुरखी निकलते ही दीपक जैन वेयर हाउस के पास पहुंचा तो सुनसान जगह होने से गुस्से में आकर गाड़ी में रखा पेंचकस उठाकर राजू की गर्दन में मारा जिससे राजू बेहोश हो गया फिर उसने कुछ देर बाद राजू को गाडी से नीचे उतारा और गाडी के पिछले दांहिने तरफ के टायर के नीचे सिर रखकर गाडी आगे बढ़ा दी जिससे राजू का सिर फूट गया और पेंचकस को वहीं फोर लाईन पर झाड़ियों के पास फेंक दिया। आरोपी के विरूद्व अपराध क. 56/24 थाना सुरखी पर पंजीवद्व धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता का दर्ज कर जांच में लिया। जांच उपरांत मामला सिद्व पाये जाने से चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य कंटेनर की सीट, साबुन ब्रष के डिब्बे, एवं पोंछने के कपड़े पर लगे मानव रक्त एवं घटना स्थल पर मृतक की स्थिति को मुख्य आधार बनाकर न्यायालय द्वारा आरोपी यतेन्द्र को दोष सिद्व पाये जाने पर उसे दण्डित किया गया है।

 

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