पीड़ित को संपूर्ण इलाज में व्यय की गई राशि दो माह में अदा करे बीमा कंपनी जिला, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
सागर। देवरी निवासी आवेदक राकेश कुमार सोंधिया द्वारा मनीपाल सिगना हेल्थ इन्श्योरेन्स कंपनी से वर्ष 2018 में चिकित्सा बीमा पॉलिसी खरीदी थी। कुछ समय बाद उन्हें हृदय संबंधी तकलीफ हुई तो उनके द्वारा अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल में जांच कराई गई जिसमें हृदय में ब्लॉकेज डॉक्टर द्वारा बताया गया। अस्पताल द्वारा उनकी सर्जरी कर एक स्टेंट डाला गया उनके संपूर्ण इलाज में लगभग 1,21,791 /-रू. का खर्च आया । उनके द्वारा संबंधित बीमा कंपनी को उक्त व्यय हुई राशि का भुगतान करने हेतु बीमा दावा भेजा गया परंतु बीमा कंपनी द्वारा 30 दिवस की प्रतीक्षा अवधि पूर्ण न होने का हवाला देते हुए बीमा राशि देने से इन्कार कर दिया। जिसके पश्चात् राकेश कुमार सोंधिया द्वारा अपने अधिवक्ता रीतेश शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग सागर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जिसमें आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्ठा एवं सदस्य श्रीमति अनुभा वर्मा द्वारा बीमा कंपनी को संपूर्ण इलाज में हुए खर्च रू. 1,21,791/-रु. 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कुल 1,51,021/- रू. परिवाद प्रस्तुति दिनांक से भुगतान दिनांक तक दो माह में अदा करनें तथा सेवा में कमी, मानसिक एवं शारीरिक क्षति के मद में 5000/- रू. एक मुश्त तथा 2000/- रू. वाद व्यय के रूप में अदा करनें का आदेश पारित किया।