शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में निगम के बकाया संपत्तिकर और जलकर के अधिभार में दी जाएगी छूट
सागर। शासन द्वारा 14 दिसंबर दिन शनिवार को आयोजित होने वाली लोक अदालत के तहत नगर निगम के बकाया संपत्तिकरऔर जलकर, उपभोक्ता प्रभार के करों के अधिभार (सरचार्ज) में मात्र एक दिन विशेष छूट प्रदान की जा रही है । इस प्रकार रहेगी अधिभार में छूट- संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 100ः तक की छूट । संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 50ः तक की छूट। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए एक लाख से अधिक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 25ः तक की छूट दी जाएगी। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमे कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए दस हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 100ः की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमे कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए दस हजार से अधिक तथा पचास हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 75ः तक की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमे कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार से अधिक बकाया है पर मात्र अधिभार में 50ः की छूट दी जा रही है, और यह छूट मात्र एक दिन ही दी जाएगी ।
निगम कार्यालय में जमा करे बकाया कर– निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देशानुसार 14 दिसंबर दिन शनिवार को बकाया निगम करो को जमा करने के लिए निगम कार्यालय के काउंटर खुले रहेंगे ताकि बकाया करदाता अपने बकाया करों को जमा कर अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ ले सकें।
निगमायुक्त ने की बकाया करदाताओं से कर जमा करने की अपील- नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने समस्त निगम के बकाया करदाताओं से 14 दिसंबर को मात्र एक दिन बकाया संपत्तिकर और जलकर जमा करने पर अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ लेने की अपील की है।