नगर निगम द्वारा डेयरी विस्थापन परियोजना में डेयरी संचालकों को आवंटित भूखंडों की जांच उपरांत नोटिस देने की कार्रवाई प्रारंभ
आवंटित भूखंड पर शेड निर्माण न करने वाले डेयरी संचालक पर 500/-रूपये प्रति पशु जुर्माना करने 31 डेयरी संचालको को नोटिस जारी किये गये
सागर। सागर नगर की स्वच्छता एवं यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु डेयरी विस्थापन परियोजना अंतर्गत ग्राम हफसिली/रतौना में नगर निगम क्षेत्र के सभी 48 वार्डों में संचालित डेयरियों के विस्थापन हेतु डेयरी संचालकों को आवंटित भूखंडों की जांच हेतु नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री द्वारा 9 सदस्यीय समिति का गठन कर निर्धारित केटेगरी अनुसार चिन्हित करने के निर्देश दिए गए थे।
9 सदस्यीय समिति ने इन बिंदुओं पर जांच कर निगमायुक्त को सौंपी रिपोर्ट- ऐसे डेयरी संचालक जिनके पास प्लाट एवं जानवर दोनों उपलब्ध हैं । जानवर उपलब्ध हैं परंतु प्लाट उपलब्ध नहीं हैं । जानवर नहीं हैं परंतु प्लाट उपलब्ध है । जानवर प्लाट एवं बिजली जैसे साधन उपलब्ध है परंतु बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है समिति उक्त वर्णित कैटेगरी का चयन कर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करावेगी । सागर शहर की स्वच्छता एवं यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु ग्राम हफसिली/ रतौना में डेयरी विस्थापन परियोजना के अंतर्गत भूखंड लेने वाले डेयरी संचालकों की जांच हेतु 9 सदस्य समिति द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 9 नवंबर एवं 16 नवंबर को डेयरी विस्थापन परियोजना में डेयरियों के लिए आवंटित 264 भूखंडों में से 244 भूखंडों की जांच कर निगमायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें 180 डेयरी संचालकों द्वारा शेड का निर्माण नहीं किया है । 42 डेयरी संचालकों द्वारा शेड निर्माण कर डेयरी संचालित की जा रही हैं। 12 भूखंडों पर अधूरे शेड का निर्माण किया गया है। 9 भूखंडों पर शेड का निर्माण किया गया है मगर उनमें डेयरी संचालित नहीं हो रही हैं न ही वहां पशु हैं। 1 प्लाट से डेयरी संचालक शेड उखाड़कर अपने पशुओं को ले गए हैं। 5 प्लाट नाला के पास स्थित है जिन पर शेड का निर्माण नहीं किया जा सकता है ।
निगमायुक्त श्री राजकुमार खत्री ने डेयरी विस्थापन परियोजना में जांच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि शहर की स्वच्छता एवं यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सभी डेयरियों को शहर से बाहर विस्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः डेयरी विस्थापन परियोजना स्थल पर आवंटित भूखंड पर शेड का निर्माण न करने वाले 180 डेयरी संचालकों के विरुद्ध 500/- रूपए प्रति पशु जुर्माना करने की कार्रवाई की जावे एवं भूखंड पर शेड निर्माण करने हेतु 90 डेयरी संचालकों को नोटिस जारी किये जाए । जिनमें से 31 डेयरी संचालकों को सोमवार को नोटिस जारी किये गये।
इन डेयरी संचालकों को नोटिस जारी – परमानंद/झलकन घोषी इतवारी, राहुल / स्व.माखनसिंह नरयावली, फूलसिंह/स्व.गुलाबसिंह राजपूत नरयावली, श्यामसुंदर/पन्नालाल घोषी राजीवनगर, राजकुमार/बाबूलाल यादव संतरविदास वार्ड ,साहिल / राजेश साहू नरयावली नाका, महाराजसिंह / खिलानसिंह चंद्रशेखर वार्ड, मुकेश/ गनेश यादव शास्त्री वार्ड, अरविंद/पन्नालाल घोषी राजीव नगर वार्ड, शोभालाल/हल्के प्रसाद साहू मोहन नगर वार्ड ,मन्नूलाल/हल्के प्रसाद साहू मोहन नगर वार्ड, हर्ष/धीरेन्द्र रविशंकर वार्ड, कुंजीलाल / रंजीत साहू सूबेदार वार्ड, विजय/महादेव यादव इतवारी वार्ड, बलराम / महादेव यादव इतवारी वार्ड, नरेन्द्र / हरिसिंह चंदेल नरयावली वार्ड, साकेत / जगदीश पाठक शुकवारी वार्ड , प्रवीण / रमेश यादव हरिसिंहगौर वार्ड, रविन्द्र / राजू घोषी रविशंकर वार्ड, हीरालाल/हल्के साहू मोहन नगर वार्ड, चन्द्रहास / श्री देवी सिंह यादव लक्ष्मीपुरा वार्ड ,मुकेश कुमार / स्व. श्री लखनलाल, जवाहर गंज वार्ड, श्री राकेश कुमार/श्री लखनलाल साहू जवाहरगंज वार्ड, राजेश कुमार / स्व.श्री लखनलाल जवाहरगंज वार्ड, सुखदेव / पूरन तिवारी संतरविदास वार्ड, अभिषेक / रामकिशोर चौबे रविशंकर वार्ड, रफीक / महबूब कुरैशी भगतसिंह वार्ड, अम्बिका/भागीरथ यादव मोतीनगर वार्ड, शक्ति/अम्बिका यादव मोतीनगर वार्ड, विपिन गौतम / शिवकुमार गौतम शास्त्री वार्ड, नरेश / बलराम चौबे रविशंकर वार्ड है।