Saturday, December 20, 2025

जिन कंसलटेंट के कारण भवन अनुज्ञा के प्रकरण लंबित हैं उनकी जांच कर रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित

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वर्तमान स्थिति में पोर्टल पर दर्ज 300 प्रकरणों के निराकरण हेतु कंसल्टेंस को 3 दिवस में दस्तावेज पूर्ति एवं निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु नोटिस जारी

पूर्व में कंसल्टेंस द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति न करने एवं निर्धारित शुल्क की राशि जमा न करने पर कंसल्टेंस की सहमति से भवन अनुज्ञा के 163 प्रकरणों को निरस्त करने की कार्रवाई की गई

जिन कंसलटेंट के कारण भवन अनुज्ञा के प्रकरण लंबित हैं उनकी जांच कर रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी

सागर। नगर निगम द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भवन भूमि शाखा द्वारा ए.बी.पी.ए.एस, द्वितीय पोर्टल पर वर्तमान स्थिति में लंबित कंसल्टेंस द्वारा जमा कराये गये 300 भवन स्वीकृति के प्रकरणों हेतु आवश्यक दस्तावेज की पूर्ति एवं निर्धारित शुल्क की राशि 3 दिवस में जमा करने हेतु नोटिस जारी किये गये है। इसके पूर्व 268 भवन अनुज्ञा स्वीकृति के प्रकरणों में कंसल्टेंट द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क की राशि जमा नहीं किये जाने के कारण 151 प्रकरण दस्तावेज की पूर्ति न करने तथा 117 प्रकरणों की निर्धारित फीस जमा न करने के कारण संबंधित कंसल्टेंट की सहमति लेकर निरस्त करने की कार्रवाई की गई।
वर्तमान स्थिति में पोर्टल पर कंसल्टेंट द्वारा भवन अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत 300 प्रकरणों के निराकरण हेतु भवन भूमि शाखा द्वारा जारी किये गये नोटिस में लेख किया गया है कि भवन अनुज्ञा ए.बी.पी.ए.एस.पोर्टल पर ऑनलाईन जारी की जाती है। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत संबंधित भवन स्वामियों के भवन अनुज्ञा प्रकरण आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये है। परीक्षण करने पर पाया गया कि अनेक प्रकरण वर्तमान स्थिति में कंसल्टेंस स्तर पर दस्तावेजों की पूर्ति नहीं किये जाने से प्रकरण लंबित होने के कारण शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा में भवन अनुज्ञा जारी नहीं हो पा रही है। इस संबंध में जारी निर्देशों के बाबजूद भी दस्तावेजों की पूर्ति नहीं कराये जाने के कारण प्रकरण लंबित है।
इस संबंध में निगमायुक्त श्री राजकुमार खत्री द्वारा भवन भूमि शाखा एवं समस्त कंसल्टेंस की दिनांक 06.11.2024 को प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आयोजित बैठक में निर्देश दिए गए थे आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करें । कंसल्टेंस द्वारा दस्तावेज की पूर्ति न करने की स्थिति में उक्त प्रकरण निरस्त कर रजिस्ट्रेशन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
इस संबंध में नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने भवन भूमि शाखा की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की बिन्दुबार समीक्षा की तथा शासन के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने भवन स्वीकृति के प्रकरण जमा करने वाले सभी कंसल्टेंस से कहा है कि ए.बी.पी.ए.एस.पोर्टल पर भवन स्वीकृति के जो भी प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायें उनमें समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के उपरांत ही पोर्टल पर अपलोड करें तथा निर्धारित शुल्क की राशि समय सीमा में जमा करें ताकि भवन अनुज्ञा की स्वीकृति जारी की जा सकें।
निगमायुक्त ने भवन भूमि शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे पंजीकृत कंसल्टेंट जिनके कारण भवन अनुज्ञा के प्रकरण लंबित हो रहे हैं उनकी जांच करें तथा उनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाए ।

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