जनता के हित में किये जाने वाले कार्य धरातल पर दिखने चाहिये
वेयर-हाउसिंग के संचालक मंडल के निर्णयों का हो त्वरित क्रियान्वयन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राजपूत ने दिये निर्देश
बीमा के माध्यम से होगी शासकीय गोदामों में भंडारित अनाज के नुकसान की भरपाई
सागर। जनता के हित में किये जाने वाले कार्य धरातल पर दिखने चाहिये। मध्यप्रदेश वेयर-हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संचालक-मण्डल की बैठक में लिये जाने वाले निर्णयों का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह निर्देश संचालक-मण्डल की बैठक में दिये।
वर्षों से एक जिले में पदस्थ अधिकारियों का होगा स्थानांतण
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि शासकीय गोदामों एवं उनमें रखे अनाज का बीमा इस तरह से करवायें कि किसी भी प्रकार के नुकसान पर अधिकतम भरपाई हो सके। बैठक में वेयर-हाउसिंग के स्टॉफ के लिये वर्ष 2024 की स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। श्री राजपूत ने कहा कि वर्षों से एक ही जिले में पदस्थ अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाये। गृह जिले में किसी अधिकारी की पद-स्थापना नहीं करें। कर्मचारियों के स्थानांतरण उस समय करें, जब उनके बच्चों के स्कूल एडमिशन में समस्याएँ नहीं हों।
मिलेगी प्रोत्साहन राशि
रबी विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित अनाज के भण्डारण में सक्रिय सहभागिता पर एक माह के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इससे लगभग एक हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे। भविष्य में प्रोडक्टिविटी बेसिस पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के संबंध में भी चर्चा हुई। दिव्यांगजनों के बैकलॉग सहित रिक्त पदों की पूर्ति के समय दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जाँच जरूर की जाये।
नियमित रूप से हो शाखाओं का निरीक्षण
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि सभी शाखाओं का निरीक्षण नियमित रूप से होना चाहिये। जिनकी परफार्मेंस अच्छी नहीं हैं, उन्हें नोटिस जारी करें और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें। मुख्यालय में भी अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करें।
बैठक में एफएक्यू गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न उपार्जन के लिये ऑटोमेटिक मेकेनाइज्ड क्लीनिंग सिस्टम की स्थापना एवं मेकेनाइज्ड सेग्रीगेशन मशीन क्रय करने का निर्णय लिया गया। भण्डारण में शासकीय गोदामों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाये। वेयर-हाउसिंग डेव्हलपमेंट एण्ड रेग्युलेटरी अथॉरिटी में पंजीकृत गोदामों में भण्डारण कराये जाने की अनिवार्यता में आगामी 6 माह की छूट देने का निर्णय लिया गया। बीओटी योजना में जिन गोदामों का निर्माण पूरा हो गये हैं, उन्हें निर्माण की समय-सीमा से मुक्त करते हुए गारंटी अवधि का लाभ देकर अनुबंध किया जाये।
इंटीग्रेटेड फूड वेयर-हाउस एण्ड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि गोदामों में सीसी टीव्ही कैमरे एवं कंट्रोल कमाण्ड सेंटर से इंटीग्रेशन, संयुक्त खाद्य भवन का निर्माण, भण्डारित खाद्यान्न स्कंध का बीमा और इंटीग्रेटेड फूड वेयर-हाउस एण्ड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम सहित अन्य समस्त तकनीकी एवं अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करायें। इससे कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी। विषय-विशेषज्ञों के रूप में सेवानिवृत्त विभागीय एवं अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को संविदा आधार पर रखने का निर्णय भी संचालक-मण्डल की बैठक में लिया गया। बैठक में संचालक-मण्डल के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इस दौरान कार्यकारिणी समिति की बैठक भी आयोजित की गई।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी, प्रबंध संचालक वेयर-हाउसिंग सिबि चक्रवर्ती, प्रबंध संचालक मार्कफेड आलोक कुमार सिंह, उप सचिव वित्त श्री ओ.पी. गुप्ता, उप महाप्रबंधक केन्द्रीय भण्डारण निगम श्री रामकुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।