मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर की सख्त कार्रवाई, 6 पुलिसकर्मियों का तबादला और जुर्माना लगाया
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनूपपुर जिले के भालूमाडा थाना के टीआई समेत छह पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने इन सभी पुलिसकर्मियों के 900 किलोमीटर दूर तबादले के निर्देश दिए ताकि वे मामले की जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप न कर सकें। यह आदेश जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच ने पारित किया, जिसमें कहा गया कि इन पुलिसकर्मियों से 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाए और पीड़ित को मुआवजा दिया जाए।
हाई कोर्ट ने पूरे थाने के स्टाफ पर कार्रवाई करते हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश के थानों के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। डीजीपी को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है और कोर्ट ने कहा कि अगर 18 फरवरी 2025 तक यह आदेश पूरा नहीं हुआ, तो डीजीपी पर अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा।
यह मामला 17 सितंबर 2023 का है, जब मोजर बेयर कंपनी के सुपरवाइजर अखिलेश पांडे के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उन पर झूठा केस दर्ज किया गया। अखिलेश ने अपने ट्रकों को गांव से निकालने के लिए भालूमाडा थाने में संपर्क किया था, जहां एक आरक्षक ने 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। जब अखिलेश ने विरोध किया, तो थाना प्रभारी आरजे धारिया ने स्टाफ के साथ पहुंचकर उनके साथ मारपीट की। इसके बाद आरक्षक ने अपनी वर्दी फाड़कर झूठा मामला दर्ज कर दिया।
इस मामले की सुनवाई के बाद, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है, और हाई कोर्ट ने तीन महीने के अंदर इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट तलब की है। यदि यह रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की गई, तो डीजीपी पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।