पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एवज में राशि मांगने के मामले में डॉ दीपक दुबे को किया गया निलंबित

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एवज में राशि मांगने के मामले में डॉ दीपक दुबे को किया गया निलंबित
संभाग आयुक्त डॉ रावत ने दिया आदेश

सागर। संभाग आयुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवाज में राशि मांगने के मामले में डॉक्टर दीपक दुबे को निलंबित किया गया।

गौरतलब है कि विगत दिवस थाना केसली के अंतर्गत किस लिए स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर दीपक दुबे के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवाज में धनराशि मांगने के मामले में कलेक्टर कलेक्टर श्री संदीप जी आर  द्वारा नोटशीट  के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित कर लेख किया गया था कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय देवेन्द्र सिंह ठाकुर  के द्वारा अवगत कराया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केसली जिला सागर में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ० दीपक दुबे के द्वारा सर्प के काटने से मृतक स्व० श्री धनसींग यादव उम्र 70 वर्ष के पोते रोहित यादव से पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में मृतक के परिजनो को मिलने वाली सहायता राशि 4 लाख रू0 की 10 प्रतिशत राशि की मांग की गई एवं राशि न देने की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्प के काटने से मृत्यु का उल्लेख न कर नार्मल रिपोर्ट थाना में भेजने को कहा गया।

राशि न देने के कारण डॉ० दुबे द्वारा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्प काटने से मृत्यु होना नहीं लिखा गया। नार्मल मृत्यु की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त संबंध में संबंधित मृतक के पोते रोहित यादव के द्वारा पुलिस थाना केसली में डॉ० दुबे के विरुद्ध एफ. आई.आर. भी दर्ज कराई गई है।

कलेक्टर संदीप जी आर से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत प्रथम   दृष्ट्या डॉ० दीपक दुबे चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केसली जिला सागर दोषी प्रतीत हो रहे है। डॉ० दुबे द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965  का उल्लंघन है ।

डॉ० दीपक दुबे चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केसली जिला सागर को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया ।

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