कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर तक लोन रिकॉर्ड पेश करने का दिया आदेश

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर तक लोन रिकॉर्ड पेश करने का दिया आदेश

भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि आरिफ मसूद ने चुनाव के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई हैं। इन आरोपों में सबसे प्रमुख यह है कि मसूद ने स्वयं और अपनी पत्नी के नाम पर लिए गए लोन का उल्लेख नामांकन पत्र में नहीं किया था।

हाईकोर्ट का आदेश: लोन रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश

ध्रुव नारायण सिंह ने चुनावी प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को 18 अक्टूबर तक लोन से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है। शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई अशोक गार्डन शाखा के प्रबंधक को भी अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे दस्तावेज जांच के आदेश

इससे पहले, आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भाजपा प्रत्याशी ध्रुव केनारायण सिंह के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए चुनौती दी थी। मसूद का कहना था कि भाजपा कैंडिडेट द्वारा पेश किए गए बैंक दस्तावेज फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए थे।

18 अक्टूबर को अगली सुनवाई, मसूद की मुश्किलें बढ़ने की संभावना

हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कांग्रेस विधायक को 18 अक्टूबर तक लोन रिकॉर्ड पेश करने का समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर मसूद समय पर दस्तावेज पेश नहीं करते, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

एसबीआई शाखा प्रबंधक ने दिए बयान

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एसबीआई अशोक गार्डन के शाखा प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था। प्रबंधक ने कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि लोन आवंटन के समय वह उस शाखा में कार्यरत नहीं थे, इसलिए दस्तावेजों पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके बाद, हाईकोर्ट ने एसबीआई के महाप्रबंधक को तत्कालीन शाखा प्रबंधक के साथ समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

मसूद पर 65 लाख से अधिक का लोन छिपाने का आरोप

ध्रुव नारायण सिंह की याचिका में आरोप है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने चुनावी हलफनामे में 65 लाख रुपये से अधिक के लोन का उल्लेख नहीं किया। हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लिया है और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।

अगर मसूद समय पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती है।

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