3 आदतन अपराधियों को 6 माह एवं 1 को 9 माह के लिये किया जिला बदर
सागर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर संदीप जी.आर. ने आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के मद्देनजर 4 आदतन अपराधियों जिनमे 3 को 6-6 माह के लिए एवं 1 को 9 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर संदीप जी.आर. ने पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियां में लिप्त रोहन उर्फ रोशन पिता मंगल खत्री उम्र 22 साल निवासी मिशन कम्पाउन्ड सहोद्रा राय बाई वार्ड खुरई, डल्लू उर्फ मोहर उर्फ राजवीर कुशवाहा पिता स्व. बलराम उम्र 36 साल निवासी मालथौन रोड खिमलासा तहसील खुरई, सन्नी उर्फ शरद शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा उम्र 29 साल निवासी रिमझिरिया थाना गोपालगंज सागर को 6-6 माह के लिए एवं गब्बर उर्फ राजपाल बुन्देला पिता वीर सिंह उम्र 39 साल निवासी ग्राम बसाहरी थाना खिमलासा जिला सागर को 9 माह की अवधि के लिये सागर जिले व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित होने का आदेश दिया है। उनके विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे। परन्तु इसके पूर्व अनावेदकों को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात जिला दंडाधिकारी के आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर संदीप जी.आर. ने पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियां में लिप्त रोहन उर्फ रोशन पिता मंगल खत्री उम्र 22 साल निवासी मिशन कम्पाउन्ड सहोद्रा राय बाई वार्ड खुरई, डल्लू उर्फ मोहर उर्फ राजवीर कुशवाहा पिता स्व. बलराम उम्र 36 साल निवासी मालथौन रोड खिमलासा तहसील खुरई, सन्नी उर्फ शरद शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा उम्र 29 साल निवासी रिमझिरिया थाना गोपालगंज सागर को 6-6 माह के लिए एवं गब्बर उर्फ राजपाल बुन्देला पिता वीर सिंह उम्र 39 साल निवासी ग्राम बसाहरी थाना खिमलासा जिला सागर को 9 माह की अवधि के लिये सागर जिले व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित होने का आदेश दिया है। उनके विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे। परन्तु इसके पूर्व अनावेदकों को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात जिला दंडाधिकारी के आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा।