मगोड़ी उधार न देने पर दुकानदार को घोंपे थे चाकू, आरोपी को 5 साल की सजा

मगोड़ी उधार न देने पर दुकानदार को घोंपे थे चाकू, आरोपी को 5 साल की सजा

सागर। सत्र न्यायाधीश, सागर एम. के. शर्मा ने राहतगढ़ बस स्टैण्ड पर ठेला लगाने वाले मंगोडी विक्रेता को धारदार चाकू से गुप्तांग / गुदाद्वार में मारकर गंभीर चोटें पहुंचाने वाले आरोपी को 05 साल के कारावास एवं 3,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

लोक अभियोजक रामअवतार तिवारी ने बताया कि फरियादी भागीरथ साहू राहतगढ़ बस स्टैण्ड पर शंकरजी के मन्दिर के पास मंगोड़ी का ठेला लगाता था। दिनांक-25.04.2022 को रात्रि करीब 09:00 बजे आरोपी राजू साहू उधार मंगोडी लेने आया तो उसने मना कर दिया। इसके बाद रात्रि करीब 10.30 बजे जब भागीरथ साहू अपना ठेला बंद करके घर जा रहा था, तभी लूना एजेंसी के सामने आरोपी राजू साहू आया और पीछे से उसके गुप्तांग / गुदाद्वार में छुरा मार दिया। उक्त घटना विजय जैन व चुन्नी अहिरवार ने देखी। आरोपी राजू साहू ने भागीरथ साहू को अश्लील गालियां और जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी भागीरथ साहू ने थाना मोतीनगर जाकर घटना की रिपोर्ट लेख करायी, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-386/2022 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आहत को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल, सागर भेजा गया जहां उसका ऑपरेशन किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत न्यायालय में धारा-294, 326, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत चालान प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा कुल 08 अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य ली जाकर दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत निर्णय पारित कर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा-294 भा.द.सं. (अश्लील गालियां देने) के अपराध के लिए 01 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड, धारा-326 भा.द.सं. (धारदार चाकू से गंभीर चोट पहुंचाने) के अपराध के लिए दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा-506 भाग-2 भा.द.सं. (जान से मारने की धमकी देने) के अपराध के लिए 06 माह के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न देने पर आरोपी को क्रमशः 07 दिवस, 03 माह एवं 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया है।

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