वक्फ एक्ट में संसोधन को लेकर सोशल मीडिया से जुड़ा हिन्दू समुदाय

वक्फ एक्ट में संसोधन को लेकर सोशल मीडिया से जुड़ा हिन्दू समुदाय

नई दिल्ली। भारत में वक्फ कानून में संशोधन पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) चर्चा कर रही है। इसकी बैठकें भी हो रही हैं। जेपीसी ने जनता के सुझाव भी मांगे हैं। वक्फ बोर्ड के समर्थन में मुस्लिम संगठन डिजिटल अभियान चलाए हुए हैं। वे जहां लाउडस्पीकर लेकर गली-गली घूम रहे हैं, वहीं क्यूआर कोड भी घरों पर चस्पा कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने भी वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए अभियान चला दिया है। उन्होंने एक लिंक जारी किया है, जो सीधे आपको आपके जीमेल पर लेकर जाएगा और आप उसे जेपीसी के पास भेज सकते हैं।

वफ्फ में संशोधन के लिए ऑटो ईमेल लिंक किया जारी

https://tinyurl.com/WAKFAmend

इस लिंक पर जाए !

1. लिंक आपको आपके Email पर ले जाएगा जहां आपको सबसे नीचे Yours Sincerely के नीचे अपना नाम, पता और मोबाईल नम्बर लिखना है, उसके बाद ऊपर तीर के निशान को क्लिक करके सेंड कर देना है।

2. चेक करने के लिए अपना Gmail खोलकर Sent पर जाकर देख सकते है।

हिंदू समुदाय का क्या कहना है

हिंदू संगठनों का कहना है कि हाल ही में तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई में एक पूरी तरह से हिंदू गांव, जिसमें 1500 साल से भी पुराना हिंदू मंदिर है, को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। इससे हिंदू हैरान हैं कि 10वीं सदी में इस भूमि पर आया एक मजहब कैसे भूमि और मंदिर पर दावा कर सकता है। इसके लिए वक्फ अधिनियम जिम्मेदार है। वक्फ शब्द के वास्तविक अर्थ के अनुसार, संपत्ति अल्लाह की सेवा में रखी जाती है। इसलिए, संपत्ति और उसका उपयोग इस्लामी कानून के तहत नियंत्रित होता ह वक्फ अधिनियम यह भी अनिवार्य करता है कि सरकार हर 10 साल में सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कराए। सर्वेक्षण का खर्च कौन उठाता है? करदाता ! करदाता (जो कि बहुसंख्यक समुदाय है) को इसके लिए भुगतान क्यों करना चाहिए?

वक्फ अधिनियम में कठोर प्रावधान है, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड भूमि पर रहने वाले व्यक्ति को सूचित किए बिना किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, जो कि तिरुचेंदुरई में हुआ है। पीड़ित व्यक्ति के लिए एकमात्र सहारा वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क करना है। अधिनियम की धारा 83 के अनुसार वक्फ न्यायाधिकरण शरिया कानून द्वारा शासित है। एक गैर-मुस्लिम को मुक्ति पाने के लिए इस्लामी कानून द्वारा शासित न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। धारा 85, और भी बदतर है। सिविल न्यायालयों के पास ऐसे विवादों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है! यह ध्यान देने योग्य है कि किसी अन्य अल्पसंख्यक (सिख, जैन, पारसी..) को ऐसी पूर्ण शक्तियाँ नहीं दी गई हैं!

अधिनियम वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के लिए पूर्ण अधिकार देता है। यही कारण है कि आज, वक्फ संपत्तियों का अनुमान पूरे देश में लगभग 6 लाख एकड़ है; और तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक! यह देश के संसाधनों पर गुप्त कब्ज़ा करने के अलावा और कुछ नहीं है, दुर्भाग्य से हमारे अपने कानूनों द्वारा संरक्षित है!
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कहा कि हमें औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाना होगा। यह औपनिवेशिक मानसिकता केवल अंग्रेजों तक सीमित नहीं है। जब तक यह मुगलकालीन अधिनियम मौजूद है, हम औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह निम्नलिखित दो उदाहरणों से स्पष्ट है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) का है। कांग्रेस ने इस बयान को गंभीरता से लिया और दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया।

यह इस देश की धर्मनिरपेक्ष साख के खिलाफ है!

भारतीयों का मानना है कि कानून के सामने सभी भारतीय समान हैं। लेकिन यह अज्ञात है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं! यह वक्फ अधिनियम के प्रावधानों और उपयोग से पूरी तरह स्पष्ट है। हम समानता की मांग करते हैं। हम न्याय की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि वक्फ अधिनियम में तत्काल संशोधन/निरसन किया जाए। देश भर में वक्फ बोर्डों के पास मौजूद सभी संपत्तियों को सरकार द्वारा अपने अधीन कर लिया जाए। ऐसी हर संपत्ति की जांच के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समितियां गठित की जाएं ताकि इसे उनके असली उत्तराधिकारियों को वापस किया जा सके।

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