500 करोड़ के चिटफंड घोटाले पर हाई कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए चार सप्ताह का समय निर्धारित किया है। इस मामले में भोपाल स्थित सागा ग्रुप और उससे जुड़ी सहकारी सोसायटी पर निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस न करने और राशि को दोगुना करने का झांसा देने का आरोप है।
यह निर्देश एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ द्वारा मामले की सुनवाई के बाद जारी किया गया। कोर्ट ने संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अब तक हुई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है।
मामला लंबित, कार्रवाई की मांग
इस जनहित याचिका की पैरवी भोपाल निवासी सौरभ गुप्ता की ओर से अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि यह मामला 2021 से लंबित है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। याचिकाकर्ता ने पहले भी इस घोटाले की जांच एसआईटी, एसटीएफ या सीबीआई से कराने की मांग की थी, क्योंकि इसमें न केवल 500 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि का मामला है, बल्कि निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम, आरबीआई नियमों, बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, और बैंकिंग कानूनों का भी उल्लंघन हुआ है।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों से विस्तृत रिपोर्ट मांगते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी।