प्राथमिक साख सहकारी समितियों को दिया गया कारण बताओ नोटिस
उपार्जित मूंग में मिलावट समेत अन्य अनियमितताएं पायी गई
सागर।जिले में विपणन वर्ष 2024-25 में ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन खरीदी कार्य में अनियमितता के आधार पर प्राथमिक साख सहकारी समिति चितौरा एवं सहजपुरी बुजुर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया गया।
गौरतलब है कि मूँग उपार्जन खरीदी केंद्र पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि समिति के द्वारा मूँग उपार्जन केन्द्र पर उपार्जन नीति के अनुसार एफ.ए.क्यू. मापदण्डों पालन नही किया जा रहा है। इसके अलावा
क्रय किये गये मूँग स्कंध में विजातीय तत्व मिटटी, कचरा एफ.एम. की मात्रा अधिक पाई गई जो कि एनसीसीएफ से प्राप्त गुणवत्ता के अनुरूप नही पाया गया, सभी टैंग पर किसान कोड अंकित नही किया गया, सर्वेयर द्वारा बार बार निर्देशित करने के बाद भी समिति द्वारा उपार्जन नीति के विरूद्व उपार्जन का कार्य जैसी अनेक अनियमितताएं पायी गयी।
इसके अतिरिक्त उपार्जन केन्द्र पर भण्डारित स्कंध की मात्रा में अमानक मूग क्रय की गई, जिसमें विजातीय तत्व मिटटी, कचरा आदि एनसीसीएफ मापदण्डों के अनुरूप नही है।
समिति द्वारा मानक स्कंध क्रय न किये जाने, निर्देशों की अवहेलना, उपार्जन कार्य में अनियमितता के आधार पर कलेक्टर दीपक आर्य के आदेशानुसार प्राथमिक साख सहकारी समिति चितौरा के मुकेश कुमार मिश्रा, ऑपरेटर बृजेन्द्र सिंह एवं प्राथमिक साख सहकारी समिति सहजपुरी बुजुर्ग के नरेंद्र विश्वकर्मा, ऑपरेटर नरान अहिरवार को उपार्जन केन्द्र को तत्काल प्रभाव से बंद करने,
समिति को आगामी वर्षों में उपार्जन कार्य हेतु प्रतिबंधित करने एवं अमानक स्कंध की खरीदी करने पर एफआईआर दर्ज कराने संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया गया साथ ही तीन दिवस में उक्त नोटिस का जबाव देने तथा अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय वैधानिक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।