MP: राज्य शिक्षा केन्द्र में हुए घोटाले पर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज

MP: मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश में हुए टैक्सी घोटाले में लोकायुक्त द्वारा मामला दर्ज किया गया इस मामले का खुलासा एवं शिकायत कांग्रेस पार्टी की आरटीआई सेल के अध्यक्ष पुनीत टंडन द्वारा की गई थी।
श्री टंडन ने मीडिया को बताया कि 6 अगस्त 2024 को लोकायुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत शपथ के माध्यम से शिकायत की गई, जिस पर लोकायुक्त कार्यालय द्वारा उक्त शिकायत पर प्रकरण क्रमांक 0251/ई/24 पंजीबद्ध किया गया। श्री टंडन ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि, तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री एवं राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो वाहन किराए पर लिए गए थे, इस पूरे व्यवहार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। शिकायत का परीक्षण करने के बाद लोकायुक्त कार्यालय द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है।

इन गड़बड़ियों के आरोप लगे

राज्य शिक्षा केंद्र स्टाफ के लिए किराए पर लिए गए वाहन MP04 ZK 4477 को RSK के रिकॉर्ड में मारुति सियाज दर्ज किया गया है जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में इस नंबर का कोई वाहन रजिस्टर्ड ही नहीं है। MP04 CA 9529 नंबर का मोटर वाहन राज्य शिक्षा केंद्र के प्रशासन कक्ष को आवंटित किया गया था। MPRKS की रिकॉर्ड में इसे मारुति स्विफ्ट बताया गया है। जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में यह मारुति 800 है। MP04 CW 9950 नंबर का मोटर वाहन आरएसके भोपाल के रिकॉर्ड में मारुति सियाज दर्द है जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से यह हुंडई कंपनी की क्रेटा कार है।
MP04 BC 7755 इनोवा क्रिस्टा को स्कूल शिक्षा मंत्री के लिए आवंटित किया गया। इस सरकार को 75000 मासिक फिक्स किराया और 18.50 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया गया। यह बाजार की प्रचलित दर से बहुत ज्यादा है। MP04 ZH 5566 इनोवा क्रिस्टा भी स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम आवंटित है। इसे भी बाजार की प्रचलित दर से बहुत ज्यादा पेमेंट किया गया है। MP04 BC 7480 नंबर का मोटर वाहन आरएसके के रिकॉर्ड में इनोवा क्रिस्टा दर्ज है। जिसे स्कूल शिक्षा मंत्री के स्टाफ के लिए आवंटित किया गया जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में यह स्कॉर्पियो के रूप में दर्ज हैं।

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