सीरियल किलर को एक अन्य प्रकरण में रात्रि में रेस्टोरेंट का ताला तोड़कर चोरी करने के आरोप में सजा
सागर। रात्रि में रेस्टोरेंट का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी सीरियल किलर शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर श्रीमान विनय ंिसंह राजपूत की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-457 के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं भा.द.वि धारा- 380 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया । मामले की पैरवी सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सचिन गुप्ता ने की ।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है शिकायतकर्ता ने थाना गोपालगंज में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 09.08.2022 को सुबह 09.00 बजे रेस्टोरेंट हर रोज की तरह खोला तो देखा कि रेस्टोरेंट का ताला टूटा हुआ था तथा रेस्टोरेंट के अंदर से उसका लेनेबो कंपनी का लेपटाप,पर्स कुल कीमती 32,000/-रूपये कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि में चुरा कर ले गयाा है। उसके पर्स के अदंर उसकी कीमती दस्तावेज रखे थे। उक्त बात उसने अपने पापा एवं चाचा को बतायी थी, वह अपना सामान मिलने पर पहचान लेगा। फरियादी ने अपने सामान की पता तलाश आस-पास एवं कई जगह किया जो नही मिला। उक्त आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-गोपालगंज द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 457, 380 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर श्रीमान विनय ंिसंह राजपूत की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।