Friday, December 5, 2025

संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने उपयंत्री, प्रभारी सहायक यंत्री जनपद पंचायत को निलंबित किया

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संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने उपयंत्री, प्रभारी सहायक यंत्री जनपद पंचायत  को निलंबित किया

सागर। संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने उपयंत्री, प्रभारी सहायक यंत्री जनपद पंचायत निवाड़ी श्री के. एल. अहिरवार को लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं अपने काम में रुचि न लेने के कारण निलंबित किया।

कलेक्टर जिला निवाड़ी केे प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निवाड़ी द्वारा  लेख किया है कि ग्राम पंचायत पुछीकरगुवा एवं ग्राम पंचायत घूघसीखास में जल संवर्धन योजना अंतर्गत जनसहयोग से तालाब गहरीकरण का कार्य कलेक्टर की उपस्थिति में कराया जाना था। उक्त दोनो ग्राम पंचायतों के  तालाब गहरीकरण के कार्य में श्री के. एल. अहिरवार सहायक यंत्री जनपद पंचायत बगैर किसी अवकाश अथवा पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे।

श्री अहिरवार को उनके द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित विधानसभा प्रश्न का उत्तर समस्त उपयंत्रियों से तैयार कराकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन इनके द्वारा विधानसभा प्रश्न की जानकारी तैयार करने मे कोई रूचि नहीं ली गई साथ ही  अहिरवार समीक्षा बैठक की पूर्व सूचना के उपरान्त भी बैठक में अनुपस्थित रहे जिससे निर्माण कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकी। 15 वॉ वित्त आयोग की तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु लेख किया गया था लेकिन तकनीकी स्वीकृतियां जारी कर प्रस्तुत नही की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़को के किनारे वृक्षारोपण किये जाने हेतु लेख किया गया था लेकिन संबंधित द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही से अवगत नही कराया गया। देवारन योजना अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा चिन्हित किसानांे के डी.पी.आर तैयार कराये जाने हेतु लेख किया गया था लेकिन डी. पी. आर तैयार कराकर प्रस्तुत नही किये गये।

कलेक्टर जिला निवाड़ी से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत पाया कि श्री अहिरवार प्रथम दृष्ट्या वे दोषी प्रतीत हो रहे है।  अहिरवार द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लघंन है। अतएव श्री के. एल. अहिरवार को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

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