तीन नए कानून लागू : पहले दिन प्रदेश में 75 FIR…

तीन नए कानून लागू : पहले दिन प्रदेश में 75 FIR…

MP : देशभर में सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामक 3 नए कानून लागू हो गए। पहला केस मप्र में दर्ज हुआ। यहां रात 12:16 बजे भोपाल में दो जबकि ग्वालियर में एक केस दर्ज हुआ। रात 12 बजे नया कानून लागू होने के बाद 45 मिनट में ही गंभीर अपराध की धाराओं में सजा का प्रावधान बदल गया।

क्राइम ब्रांच ने रात 12:44 बजे गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी, एक्सटॉर्शन और संगठित अपराध सिंडीकेट की जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, उसमें 10 लाख रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यही एफआईआर आईपीसी की धाराओं में होती तो अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान होता। आरोपी को थाने से ही मुचलके पर छोड़ दिया जाता। नया कानून लागू होने के बाद रात 12 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रदेश में 75 केस दर्ज हुए।

संगठित अपराध ऐसे बदला

1. संगठित अपराधः न्यू मल्टी आंबेडकर नगर, कमला नगर निवासी 45 वर्षीय चंद्रप्रकाश पाटिल को सागर सिरसाट समेत अज्जू शूटर के दो गुर्गों ने डराकर 1 लाख मांगे।

पहले : आईपीसी की धारा 506 और 384 में केस दर्ज होता। तीन वर्ष सजा-जुर्माना होता

अब : बीएनएस की नई धारा 296, 351(3), 308(5) और 111 के तहत एफआईआर दर्ज। इसमें कम से कम 5 वर्ष कारावास, अधिकतम आजीवन कारावास, मृत्यु होने पर मृत्युदंड, जुर्माना कम से कम पांच लाख रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए का प्रावधान है।

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