Sagar: सिगरेट मांगने के विवाद पर चाकूबाजी, 62 दिन की ट्रायल में 5-5 साल की सजा पड़ी

आदिवासी युवक की हत्या के प्रयास के आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा

न्यायालय ने 62 दिन में सुनाया फैसला सिगरेट न देने के मामूली विवाद पर किया था जानलेवा हमला

सागर।। सत्र न्यायाधीश सागर एम. के. शर्मा ने धारदार चाकू से गंभीर चोटें पहुंचाकर आदिवासी युवक की हत्या का प्रयास करने वाले दो युवकों को पांच-पांच साल के कारावास एवं 3,000-3,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

लोक अभियोजक रामअवतार तिवारी ने बताया कि दिनांक 16.02. 2024 को रात 08:30 बजे फरियादी ब्रज आदिवासी पामाखेड़ी चौराहा, ग्राम सिरोंजा स्थित बुन्देलखण्ड ढाबा पर बैठा हुआ था, उसी समय आरोपी बिट्टू उर्फ अभय अहिरवार एवं अब्बी उर्फ अभिषेक कोरी ने आकर उससे सिगरेट मांगी, उसके द्वारा मना करने पर आरोपीगण उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे। उसने गालियां देने से मना किया तो अब्बी कोरी ने ब्रज आदिवासी के दोनों हाथ पकड़ लिए और बिट्टू उर्फ अभय ने अपनी जेब से चाकू निकालकर जान से मारने की नीयत से उसके पेट में, सीने में, बायें कंधे में एवं बायीं कोहनी में चार वार कर गंभीर चोटें पहुंचायी। मौके पर बंटी राजपूत एवं माखन अहिरवार ने बीच-बचाव किया। उक्त घटना में आहत ब्रज आदिवासी को सीने एवं पेट में धारदार चाकू से गंभीर चोटें आई थीं। तत्पश्चात् आहत को उसके भाई भगतराम आदिवासी एवं छोटू आदिवासी 100 डॉयल से इलाज हेतु जिला अस्पताल, सागर ले गए। उक्त घटना की सूचना थाना सिविल लाईन में प्राप्त होने पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-39/2024 धारा-294, 307/34 भा.द.सं. दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा कुल 11 अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य ली जाकर दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत निर्णय पारित कर आरोपीगण को धारा-307, 307/34 भा.द.सं. के अपराध के लिए दोषसिद्ध पाते हुए 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि यह मामला दिनांक 30.04.2024 को सत्र न्यायाधीश एम. के. शर्मा की न्यायालय में आया था, उनके द्वारा 62 दिवस के अंदर ही मामले की सुनवाई पूरी की जाकर फैसला सुनाया गया है।

चैनल एडिटर गजेंद्र ठाकुर

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