Sagar: देश मे नए आपराधिक कानून लागू, पुलिस ने आमजन के बीच दी जानकारी

देश में तीन नए आपराधिक कानून 2023 लागू, जैसीनगर पुलिस ने आम नागरिकों को कानून के प्रति जागरूक किया

सागर। 1 जुलाई सोमवार से नया अपराधिक कानून – 2023 लागू हो गया है इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पुलिस प्रशासन लगभग तैयार हो गया है। नए कानून को लेकर लोगों में जानकारी हो जिसके लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए जैसीनगर पुलिस ने मंगल भवन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया,जिसमें नगर के सभी जनप्रतिनिधि सभी विभागों के अधिकारी -कर्मचारी नागरिक और स्कूली छात्र-छात्राएं मौजूद रही,जहां पुलिस ने सभी लोगों को नए कानून के पंपलेट दिए साथ ही नए कानून की जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितो को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कहीं पर भी घटना होने परिस्थिति वश कहीं पर भी एफआरआई की सुविधा और ई एफआरआई का भी प्रावधान किया गया है।

नए कानून में डिजिटल साक्ष्य फॉरेंसिक साक्षयो के महत्व को बढ़ाया गया है, हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्जसीट पेश करना है और केस की अपडेट पीड़ित को समय सीमा में दी जाएगी, बयान की वीडियोग्राफी और बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने का प्रावधान भी किया गया है।

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