सागर बादशाह हत्याकांड: आरोपी की उम्र पर नया खुलासा, मामला जिला कोर्ट में स्थानांतरित

सागर बादशाह हत्याकांड: आरोपी की उम्र पर नया खुलासा, मामला जिला कोर्ट में स्थानांतरित

सागर।  पीलीकोठी दरगाह ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा नेता नईम खान के पुत्र इमरान खान उर्फ बादशाह की गोली मारकर हत्या के चर्चित मामले में एक नया मोड़ आया है। इस केस में मुख्य आरोपी मोहम्मद इसरार कुरैशी के बेटे, जिसे गोपालगंज पुलिस ने नाबालिग बताया था, वह बालिग निकला है। मृतक के पिता और पत्नी ने नगर निगम से उसकी जन्म प्रमाण पत्र निकलवाकर यह साबित किया।

मामले का विकास

बोर्ड द्वारा आरोपी शमी उर्फ अशरफ की असली जन्म तिथि की जांच के बाद उसे वारदात के समय बालिग पाया गया। मुख्य आरोपी को 10 महीने पहले उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अब, बेटे के बालिग पाए जाने पर केस किशोर न्यायालय से जिला कोर्ट में शिफ्ट हो सकता है।

पुलिस और कोर्ट को गुमराह

नईम खान ने बताया कि आरोपी शमी उर्फ अशरफ की जन्म तिथि 5 जुलाई 2003 है, जबकि पुलिस ने 7वीं की मार्कशीट के आधार पर उसे नाबालिग माना था। मार्कशीट में उसकी जन्म तारीख 21 नवंबर 2003, आधार कार्ड में 26 जुलाई 2004, और सोशल मीडिया अकाउंट पर 26 जुलाई 2003 लिखी थी। मृतक की पत्नी शिखा ने नगर निगम से आरटीआई के माध्यम से सही जन्म प्रमाण पत्र निकलवाया, जिसमें आरोपी की असली जन्म तिथि 5 जुलाई 2003 पाई गई।

जन्मदिन का जश्न

वारदात से कुछ दिन पहले ही आरोपी ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। इस जानकारी के बाद पुलिस को सही दस्तावेज दिखाकर मामले को जिला कोर्ट में शिफ्ट किया गया।

हत्या की घटना

29 जुलाई 2021 को इमरान खान की गोपालगंज थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और मुख्य आरोपी मोहम्मद इसरार कुरैशी को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामले में इसरार की पत्नी नजमा कुरैशी और पूर्व भाजपा पार्षद शेख रशीद उर्फ बबलू कमानी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

अब इस नये मोड़ के बाद, इस मामले की सुनवाई जिला अदालत में होगी, और न्याय की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।

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