विद्यालय से अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य को संभागीय आयुक्त ने किया निलंबित

विद्यालय से अनुपस्थित रहने, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावाट  पर प्राचार्य निलंबित
सागर। बण्डा विकासखण्ड ग्राम मगरधा के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य आर०के० जैन के द्वारा विद्यालय में अनुपस्थित पाए जाने, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावाट एवं अन्य शिकायतों के आधार पर संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
प्राचार्य श्री जैन के विरूद्ध कलेक्टर  सागर के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव नोटशीट दिनांक 18-07-2024 में लेख किया गया है कि पालक शिक्षक संघ अध्यक्ष एवं अन्य ग्रामवासी ग्राम मगरधा द्वारा शिकायत की गई है कि शासकीय उ०मा०वि० मगरधा में कार्यरत प्राचार्य आर०के० जैन सप्ताह में केवल एक दिवस संस्था में आते है संबंधित की अनुपस्थिति के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। संस्था में प्राचार्य का छात्रों / शिक्षकों/कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। विगत दस वर्षों से शाला विकास एवं संस्था की अन्य निधियों का आय व्यय का लेखा जोखा संधारित नहीं है। एस.एम.डी.सी. सदस्य एवं सरपंच को संस्था के किसी भी आय व्यय से अवगत नहीं कराया जाता है। संबंधित प्राचार्य मनमाने तरीके से बिना प्रस्ताव के राशि व्यय करते है। श्री जैन के विरूद्ध ग्रामवासियों, छात्रपालकों, जनप्रतिनिधियों में अकोश है। क्योकि श जैन पूर्णतः लापरवाह, संस्था में अनियमित रहना, कर्तव्यों का पालन नही करना, वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों / निर्देशों का पालन न करना इनकी आदत बन चुकी है।
कलेक्टर सागर से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्ट्या  प्राचार्य  आर०के० जैन दोषी प्रतीत हो रहे है। श्री जैन द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अनुशासनहीनता स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम उल्लघंन है। अतएव श्री आर० के० जैन प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मगरधा विकासखण्ड वण्डा जिला सागर को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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