गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के मामले मे आरोपी के विरूद्ध की गई एनएसए की कार्यवाही
सागर। जिला सागर के राहतगढ पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत दिनाँक 26.06.24 को थाना राहतगढ पुलिस को लघेरा धाम स्थित जंगल मे गाय का क्षत विक्षिप्त अवशेष मिलने की सूचना मिलने पर थाना राहतगढ पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर अवशेष इकठ्ठा क़र, धार्मिक भावनाओ को भडकाने, गौवंश प्रतिषेध अधि., पशु क्रूरता अधि. का मामला पंजीवद्ध कर विवेचना मे लिया गया था जिस पर वरिष्ट अधिकारीयो के मार्गदर्शन मे विशेष टीम का गठन कर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) महोदय अनुभाग राहतगढ श्री योगेन्द्र सिंह के दिशा निर्देश के अनुपालन मे थाना प्रभारी थाना राहतगढ उनि. रामू प्रजापति द्वारा पुलिस स्टाफ की मदद से मामले मे आरोपियान अफजल कुरैशी, निशार कुरैशी, शेरू कुरैशी, छोटे कुरैशी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया आरोपीगणो जेल मे निरूद्ध है। जो आरोपियो के द्वारा इस प्रकार की घटना से समाजिक भावनाओ को भडकाने के सम्बंध मे भलीभांति समझ रखते हुए साम्प्रायिक रूप देने की सआशय चेष्टा की गई, लोगो को भडकाने का प्रयास कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडने की कोशिश की गई जिससे शहर, क्षेत्र मे तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे आरोपियो के समाज मे स्वच्छंद घुमने की स्थिति सांप्रदायिक सौहार्द बिगडने की संभावना को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत् प्रकरण तैयार कर जिला दंडाधिकारी महोदय श्री दीपक आर्य के समक्ष पेश किया गया जिनके द्वारा आरोपी निशार कुरैशी नि. राहतगढ का जेल निरूद्ध करने हेतु आदेश पारित किया गया आदेश के परिपालन मे आरोपी को जेल दाखिल किया गया।