Mp News: खुले बोरवेल पर राज्य सरकार की कड़ी कार्रवाई
भोपाल। राज्य सरकार ने असुरक्षित रूप से खुले बोरवेल के मामले में कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है। अब कहीं भी खुला बोरवेल मिलने पर न केवल उसे बंद किया जाएगा बल्कि खनन करने वालों से जुर्माना और खर्च भी वसूला जाएगा।
सोमवार को विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट बैठक में बोरवेल से जुड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक-2024 को मंजूरी दी गई। इस विधेयक को विधानसभा में पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा, मप्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन बिल को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा।
बोरवेल की सुरक्षा पर सख्त निर्णय
बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब बोरवेल खनन के बाद ठेकेदार या भूमि का मालिक उसे बंद करने के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार स्वयं बोरवेल को बंद कराएगी और उनसे खर्चा पेनाल्टी सहित वसूल करेगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिनमें शामिल हैं:
– मंत्रियों द्वारा स्वयं इनकम टैक्स भरने के लिए मप्र मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक-2024 को मंजूरी।
– लघु वनोपज संघ का पैसा केवल आदिवासी कार्यों में ही खर्च होगा, कहीं और नहीं।
राज्य सरकार के इन सख्त निर्णयों का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है।