सागर में शराबी ने शराब पीने के लिए पैसे न देने पर मारपीट की, हिरासत में

शराब पीने के लिए पैसे न देने पर मारपीट करने वाले आरोपियों को मोतीनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार*

सागर। घटना विवरण दिनाँक दिनाक 07.07.2024 की कब पीड़ित राजेश पिता गुलाब विश्वकर्मा उम्र 35 साल निवासी बालाजी मंदिर रोड अंबेडकर वार्ड ने थाना मोतीनगर विजय पिता गणेश अहिरवार उम्र 42 साल निवासी धर्माश्री रोड गुलाब बाबा मंदिर के सामने पतनगर वार्ड सागर ने रिपोर्ट किया कि दिनांक 07.07 2024 को 02:30 बजे की बात है में अपनी लडकी को साईन स्कूल से घर लेकर जा था जैसे ही मैने बालाजी रोड जैन साहब की कपडे दुकान के पास पहुंचा तो वहां रोड पर मुझे कृष्णा लडिया एवं अनिल लडिया मिले और मुझे रोक लिया और मेरे जेब हाथ डालकर बोले कि मुझे शराब पीने के लिये 200/रू दो मैंने पैसा देने से मना किया तो कृष्णा ने मुझे वही पड़ा डण्डा उठाकर मारा जो मुझे दाहिने तरफ सिर मे कान के पास लगा मुदी चोट है एवं वांये तरफ सिर में भी डण्डा मारे है, अनिल ने दोनों गालों में थप्पड मारे, बाद में नीलू अहिवार एवं वासू लडिया आ गये थे इन दोनों ने मुझे पीठ पर घूसे मारे फिर सभी लोग भाग गये थे जाते समय सभी लोग कह रहे थे कि अगर थाना मे रिर्पोट किया तो जान से खत्म कर देगें।

पुलिस ने बताया कि शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की जिसमे अपराध 821/2024 खण्ड 126(2),119 (1), 115(2),351 (2) 3 (3) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना प्रकरण की गभीरता को दृष्टिगत रखते हुये वरिष्ठ अधिकारियो के मार्ग दर्शन में आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाकर प्रभावी कार्यवाही करते हुये बैज्ञानिक साक्ष्य की मदद से आरोपीगण 01 बासू पिता चंदू अहिरवार उम्र 20 साल निवासी धर्माश्री सागर 02 कृष्णा पिता तुलसीराम लडिया विश्वकर्मा उम्र 33 सालनिवासी पंतनगर वार्ड 3. नीलेश पिता रमेश अहिरवार उम्र 22 साल दोनो नि० पंतनगर वार्ड सागर सागर 04. अनिल लडिया के विरुद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से तलास पतारसी की गई जो आरोपी गण 01. बासू पिता चंदू अहिरवार उम्र 20 साल निवासी धर्माश्री सागर 02. कृष्णा पिता तुलसीराम लडिया विश्वकर्मा उम्र 33 सालनिवासी पंतनगर वार्ड 3. नीलेश पिता रमेश (लडिया) अहिरवार उम्र 22 साल दोनो नि० पंतनगर वार्ड सागर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिन्होने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त डण्डा आरोपी कृष्णा लडिया के द्वारा पेश करने पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त की गई तथा आरोपी गण को गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरप्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में अन्य आरोपी अनिल लडिया दिनाक वक्त घटना से फरार है प्रकरण विवेचनाधीन है। आरोपीगण अपराधिक प्रवृत्ति के है जिनके विरूद्ध विभिन्न अपराधिक मामले पंजीबद्ध है जिनका विवरण निम्नानुसार है-

01. कृष्णा लडिया उम्र 33 साल (कुल अपराध-08) 01 अप.क 689/2018 धारा 294,323,506,304 भादवि 02.अप के 932/2018 धारा 294,323,324,506.34 भादवि 03. अप क 702/2021 धारा 379 भादवि 04. अप क 158/2023 धारा 354,506,34 भादवि 05 अप के 159/2023 धारा 323,34,341,354 क. 354 354,354डी,506 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट 06. अप क 496/2023 धारा 294,323,506,34 भादवि 07 अप के 775/2023 धारा 294,323,506,34 भादवि 08 अप क 452/2024 धारा 294.323,327,506 भादवि

02. बासु लडिया उम्र 20 साल (कुल अपराध-01)-अप के 753/2022 धारा 294,323,327,506,34 भादवि 03. नीलेश लडिया उम्र 33 साल (कुल अपराध-01)-अप क 932/2018 धारा 294,323,324,506,34 भादवि के पंजीबद्ध है।

सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी / कर्मचारियों के नाम-01. निरीक्षक जसवंत सिंह राजपूत थाना प्रभारी मोतीनगर 02 प्रआर 1170 देवेन्द्र कुमार 03 प्रआर 33 प्रमोद बागरी 05. प्रआर 406 अमर तिवारी 06 प्रआर सौरभ रैकवार 07 आर 1460 प्रेम कुमरे।

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