13 स्कूल वाहनों की चैकिंग की कार्यवाही में रू. 22000 जुर्माना
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुनील कुमार शुक्ला ने बताया गया कि स्कूली बच्चों की बसों में उनके सुरक्षित आवागमन हेतु दिनांक 02/07/2024 को शहरी क्षेत्र में संचालित स्कूल वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही प्रवर्तन अमले के साथ की गयी।
चैकिंग के दौरान लगभग 33 स्कूल वाहनों को चैक किया गया, जिनमें परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी सर्टिफिकेट, आपातकालीन द्वार, सीसीटीव्ही, कैमरा, व्हीएलटीडी, पैनिक बटन स्पीड गवर्नर डिवाईस, महिला अटेण्डर, चालक गणवेश, स्कूल बस पर स्कूल का नाम अंकित न होना आदि बिन्दुओं की जांच की गई, जांच के दौरान 13 स्कूल वाहन में कमियां पाये जाने पर उन वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर रू. 22000/- मोटरयान अधिनियम 1988 एवं शैक्षणिक वाहनों के नियंत्रण व विनियमन योजना 2019 के तहत् शमन शुल्क वसूल किया गया।
साथ ही स्कूल प्रबंधन से अनुरोध है कि वह अपने स्कूल में छात्र/छात्राओं को लाने व ले जाने वाली समस्त स्कूल वाहनों का ब्यौरा रखे, कि कौन सा बच्चा किस वाहन से स्कूल आ रहा है, अथवा स्कूल से जा रहा है। स्कूल प्रबंधन स्कूल लाने ले जाने वाले समस्त वाहनों के आवश्यक दस्तावेज की एक प्रति स्कूल में आवश्यक रूप से रखे। स्कूल प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक वाहन में निर्धारित संख्या में बच्चों का परिवहन किया जाये, एवं छात्रों को स्कूल परिसर के किसी सुरक्षित स्थान पर ही सीसीटीव्ही कैमरे की निगरानी में उतरा व चढ़ाया जाये।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वे स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआंे का पालन करें, तथा वाहन में सीसी टीव्ही कैमरा, व्हीएलटीडी, स्पीड गर्वनर, पैनिक बटन वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।