दो पहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

दो पहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर। दो पहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपी नरेन्द्र उर्फ नंदू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत 06 माह का सश्रम कारावास तथा 1000/-रूपये के अर्थदंड की सजा से, माननीय न्यायिक मजिस्टेेªट प्रथम श्रेणी, सागर (म.प्र) श्रीमान रोहित शर्मा,की न्यायालय नेे दंडित किया।  मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज पटैल ने की ।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 10.12.2021 को फरियादी मनोज ने थाना केंट उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह दिनांक 09.12.2021 की रात करीब 07.00 बजे वह अपने दोस्त के साथ खेल परिसर के बगल वाले ग्राउंड में लगे मेले में अपनी मोटरसाइकिल होंडा कंपनी की शाइन पुरानी इस्तेमाली कीमती 10,000/-रूपये लेकर गया था उसने अपनी मोटरसाइकिल को खेल परिसर के सामने तरफ एसबीआई बैंक के पास खडी कर लॉक कर दी थी और वे लोग मेले में चले गये थे। रात करीब 08.00 बजे जब वह वापिस आये तो देखा कि उनकी मोटरसाइकिल वहां नही थी। उक्त घटना की जानकारी अपने छोटे भाई विनय सोनकर को दी और तीनों ने मिलकर मोटरसाइकिल की तलाश करते रहे किंतु पता नही चला। कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-गोपालगंज द्वारा भा.द.वि. की धारा- 379 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्टेेªट प्रथम श्रेणी, सागर (म.प्र) श्रीमान रोहित शर्मा, की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।

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