ससुराल पर रिपोर्ट दर्ज कराना आत्महत्या दुष्प्रेरण नहीं : हाईकोर्ट
जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि महिला ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व क्रूरता की रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो यह उसका कानूनी अधिकार है। इसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना नहीं माना जा सकता। एकलपीठ ने इस आदेश के साथ पत्नी तथा उसके माता-पिता के खिलाफ दर्ज किए गए आत्महत्या दुष्प्रेरण का प्रकरण खारिज करने के आदेश जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता सागर निवासी बीनू लोधी की ओर से हाईकोर्ट में धारा 306 के तहत दर्ज प्रकरण को चुनौती दी गई। बीनू का विवाह नरसिंहपुर निवासी मनीष लोधी से हुआ था। बीन ने ससुराल पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मनीष ने बाद में आत्महत्या ली थी।